CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Big Breaking : खनिज रायल्‍टी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राज्‍यों को मिलेगी 19 साल की बकाया रायल्‍टी, CG सहित खनिज उत्‍पादक राज्‍यों को होगा करोड़ों का फायदा

Big Breaking : खनिज रायल्‍टी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राज्‍यों को मिलेगी 19 साल की बकाया रायल्‍टी, CG सहित खनिज उत्‍पादक राज्‍यों को होगा करोड़ों का फायदा

By Newsdesk Admin 14/08/2024
Share

सीजी भास्कर, 14 अगस्त। खनिज उत्‍पादक राज्‍यों को रायल्‍टी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ 2005 के बाद से रायल्‍टी लेने की छूट दे दी है। देश की सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज एक अहम फैसले में खनिज उत्‍पादक राज्‍यों को रायल्‍टी वसूलने की छूट दे दी है। कोर्ट के इस आदेश से छत्‍तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड जैसे बड़े खनिज उत्‍पादक राज्‍यों के खजाने में करोड़ों रुपये आएंगे। क्‍योंकि कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ राज्‍यों को 2005 से रायल्‍टी वसूलने की छूट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 8:1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 1 अप्रैल, 2005 से केंद्र और खनन कंपनियों से खनिज पर रॉयल्टी पर पिछले बकाये की वसूली करने की अनुमति दे दी। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को अपने एक फैसले में खनिज उत्‍पादक राज्‍यों को रायल्‍टी वसूलने का अधिकार दिया था। इस फैसले के खिलाफ अपील की गई थी, जिसमें कोर्ट से आग्रह किया गया था कि बीते वर्षों की बजाय इसे मौजूदा समय से लागू किया जाए। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि 25 जुलाई के फैसले के भावी प्रभाव संबंधी तर्क को खारिज किया जाता है। पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला , न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा , यह मूर्ति उज्जवल भुइयां , न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा , एवं न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मशीन के नाम शामिल हैं। पीठ ने कुछ शर्तों के साथ राज्यों को बकाया वसूली करने की छूट दी है । खनन कंपनियां राज्यों को बकाया राशि का भुगतान 12 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कर सकती हैं।

You Might Also Like

बस्तर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई: अवैध कब्जे की साजिश नाकाम, 14 गिरफ्तार

सट्टा कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा : कल्याण-राजधानी गेम का एक और आरोपी गिरफ्तार, देखिए विडियो

रायपुर-विशाखापट्टनम कॉरिडोर: बस्तर के उत्पाद अब सीधे पहुंचेंगे पोर्ट तक

पुरानी भिलाई में गतवा तालाब के पास पुलिस की रेड, सट्टा खिलाते आरोपी गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर डॉ. अंबेडकर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाली छात्रा गिरफ्तार

Newsdesk Admin 14/08/2024
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

State Bank of India का बड़ा अलर्ट: YONO बंद होने के नाम पर नया फ़िशिंग स्कैम

सीजी भास्कर 19 अप्रैल SBI Phishing Scam Alert:…

बस्तर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई: अवैध कब्जे की साजिश नाकाम, 14 गिरफ्तार

सीजी भास्कर 19 अप्रैल जगदलपुर। बस्तर जिले के…

सट्टा कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा : कल्याण-राजधानी गेम का एक और आरोपी गिरफ्तार, देखिए विडियो

Durg police tightens its grip on betting traders

58 के हुए अरशद वारसी: 2026 में इन 4 फिल्मों से करेंगे बॉक्स ऑफिस पर वापसी

सीजी भास्कर 19 अप्रैल Actor Arshad Warsi Upcoming…

रायपुर-विशाखापट्टनम कॉरिडोर: बस्तर के उत्पाद अब सीधे पहुंचेंगे पोर्ट तक

सीजी भास्कर 19 अप्रैल रायपुर। बस्तर की प्रगति…

You Might Also Like

अपराधछत्तीसगढ़

बस्तर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई: अवैध कब्जे की साजिश नाकाम, 14 गिरफ्तार

19/04/2026
अपराधट्रेंडिंगफीचर्डभिलाई-दुर्ग

सट्टा कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा : कल्याण-राजधानी गेम का एक और आरोपी गिरफ्तार, देखिए विडियो

19/04/2026
छत्तीसगढ़

रायपुर-विशाखापट्टनम कॉरिडोर: बस्तर के उत्पाद अब सीधे पहुंचेंगे पोर्ट तक

19/04/2026
अपराधट्रेंडिंगफीचर्डभिलाई-दुर्ग

पुरानी भिलाई में गतवा तालाब के पास पुलिस की रेड, सट्टा खिलाते आरोपी गिरफ्तार

19/04/2026
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?