CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Big Breaking : खनिज रायल्‍टी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राज्‍यों को मिलेगी 19 साल की बकाया रायल्‍टी, CG सहित खनिज उत्‍पादक राज्‍यों को होगा करोड़ों का फायदा

Big Breaking : खनिज रायल्‍टी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राज्‍यों को मिलेगी 19 साल की बकाया रायल्‍टी, CG सहित खनिज उत्‍पादक राज्‍यों को होगा करोड़ों का फायदा

By Newsdesk Admin 14/08/2024
Share

सीजी भास्कर, 14 अगस्त। खनिज उत्‍पादक राज्‍यों को रायल्‍टी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ 2005 के बाद से रायल्‍टी लेने की छूट दे दी है। देश की सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज एक अहम फैसले में खनिज उत्‍पादक राज्‍यों को रायल्‍टी वसूलने की छूट दे दी है। कोर्ट के इस आदेश से छत्‍तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड जैसे बड़े खनिज उत्‍पादक राज्‍यों के खजाने में करोड़ों रुपये आएंगे। क्‍योंकि कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ राज्‍यों को 2005 से रायल्‍टी वसूलने की छूट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 8:1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 1 अप्रैल, 2005 से केंद्र और खनन कंपनियों से खनिज पर रॉयल्टी पर पिछले बकाये की वसूली करने की अनुमति दे दी। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को अपने एक फैसले में खनिज उत्‍पादक राज्‍यों को रायल्‍टी वसूलने का अधिकार दिया था। इस फैसले के खिलाफ अपील की गई थी, जिसमें कोर्ट से आग्रह किया गया था कि बीते वर्षों की बजाय इसे मौजूदा समय से लागू किया जाए। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि 25 जुलाई के फैसले के भावी प्रभाव संबंधी तर्क को खारिज किया जाता है। पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला , न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा , यह मूर्ति उज्जवल भुइयां , न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा , एवं न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मशीन के नाम शामिल हैं। पीठ ने कुछ शर्तों के साथ राज्यों को बकाया वसूली करने की छूट दी है । खनन कंपनियां राज्यों को बकाया राशि का भुगतान 12 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कर सकती हैं।

You Might Also Like

HC में NEET UG काउंसिलिंग के खिलाफ याचिका खारिज

बस लेकर शराब के नशे में निकला ड्राइवर, लहराती देख दुर्ग पुलिस ने रोका, टला गंभीर हादसा

छत्तीसगढ़ के IT और Food Industry में निवेश करेगा जापान, दौरे से वापस लौटे CM Sai

Mann Ki Baat: पीएम मोदी ने किया हैदराबाद लिबरेशन डे का जिक्र, बताए निजाम और रजाकरों के अत्याचार

चुनाव आयोग काटेगा 3 लाख नाम, लोगों को भेजा नोटिस

TAGGED: Breaking news, Chhattigarh News, Chhattisgarh, india, Supreme court news
Newsdesk Admin 14/08/2024
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Share
Previous Article CG Breaking : पत्रकारों के खिलाफ साजिश रचना थानेदार को पड़ा महंगा, FIR के साथ गिरी निलंबन की गाज, पत्रकारों को फंसाने कार में रखवाया था 40 किलो गांजा
Next Article वैशाली नगर में “तिरंगा रैली” की धूम, हजारों बाईक सवार पहुंचे, सिने अभिनेत्री भाग्यश्री पर जगह-जगह हुई फूलों की बरसात, MLA रिकेश सेन ने हर घर तिरंगा लहराने की अपील

You Might Also Like

छत्तीसगढ़ट्रेंडिंगफीचर्डशिक्षा

HC में NEET UG काउंसिलिंग के खिलाफ याचिका खारिज

31/08/2025
घटना दुर्घटनाट्रेंडिंगदेश-दुनियाफीचर्डभिलाई-दुर्ग

बस लेकर शराब के नशे में निकला ड्राइवर, लहराती देख दुर्ग पुलिस ने रोका, टला गंभीर हादसा

31/08/2025
छत्तीसगढ़ट्रेंडिंगदेश-दुनियाफीचर्डराज्य

छत्तीसगढ़ के IT और Food Industry में निवेश करेगा जापान, दौरे से वापस लौटे CM Sai

31/08/2025
ट्रेंडिंगदेश-दुनियाफीचर्डराजनीति

Mann Ki Baat: पीएम मोदी ने किया हैदराबाद लिबरेशन डे का जिक्र, बताए निजाम और रजाकरों के अत्याचार

31/08/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?