CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार को देना होगा 1.76 करोड़ रुपये का हर्जाना

दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार को देना होगा 1.76 करोड़ रुपये का हर्जाना

By Newsdesk Admin
07/05/2025
Share

दिल्ली , 07 मई 2025 :

Delhi High Court: दिल्ली के दिल कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बने अंसल भवन के एक फ्लैट में जीवन बसाने का सपना देखा गया था, लेकिन यह सपना एक लंबी कानूनी लड़ाई और राज्य की कथित ‘अन्यायपूर्ण’ कार्रवाई के चलते सालों तक अधूरा ही रह गया. अब, 23 साल बाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने वह आवाज बुलंद की है. कोर्ट ने कहा है कि जो नागरिकों के अधिकारों का रक्षक होता है, उसे भक्षक की भूमिका नहीं निभानी चाहिए. संविधान की मर्यादा का पालन हर स्थिति में अनिवार्य है.

दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि भले ही संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार न रहा हो, फिर भी यह संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत एक मजबूत कानूनी अधिकार बना हुआ है, और उसे बिना उचित कानून व प्रक्रिया के छीना नहीं जा सकता.

आपातकाल में शुरू हुई कहानी

यह मामला 1977 के आपातकाल से जुड़ा है. आरोप है कि उस समय एक निरोध आदेश के आधार पर इस फ्लैट को अवैध रूप से जब्त कर लिया गया था, जबकि बाद में वह आदेश ही रद्द कर दिया गया. इसके बावजूद, 1998 में केंद्र सरकार ने संपत्ति को SAFEMA कानून के तहत जब्त कर लिया और वादियों को उनका हक नहीं मिल सका.

वादियों ने कोर्ट में दावा किया कि उन्हें न केवल संपत्ति से वंचित किया गया, बल्कि मानसिक, आर्थिक और कानूनी रूप से भी सालों तक प्रताड़ित होना पड़ा. उन्होंने मेज़न प्रोफिट (यानी अवैध कब्जे के दौरान मिलने वाला किराया), बाजार मूल्य के नुकसान और ब्याज की मांग की.

मिला न्याय, देर से लेकिन पूरे सम्मान के साथ

कोर्ट ने इस मामले में राज्य की भूमिका पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा जब राज्य ही अधिकारों का हनन करता है, तो न्याय की नींव हिलने लगती है. कार्यपालिका को संविधान की सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए अन्यथा यह संवैधानिक अपराध है और लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि वह लोगों के हक की रक्षा करे, न कि उन्हें कुचले.

अदालत ने 1999 से 2020 तक की अवधि को अवैध कब्जा मानते हुए सरकार को 1.76 करोड़ रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है. यह फैसला सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं, बल्कि उन असंख्य नागरिकों के लिए आशा की किरण है जो राज्य के अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं.

Etawah: अखिलेश यादव द्वारा बनवाए जा रहे केदारेश्वर मंदिर में तमिलनाडु से आए पुजारी, MahaShivaratri पर परिजनों ने की विशेष पूजा
CG में डैम के सामने चप्पल उतार दिल्ली पहुंच गया युवक, 12 दिनों तक पानी में तलाश, ऐसे खुली पोल
Lady SI vs Senior Citizen : पार्किंग को लेकर महिला SI और बुजुर्ग भिड़े, मंचा बवाल और FIR दर्ज
Forest workers assaulted : चार आरोपी गिरफ्तार
भारत में दिलजीत दोसांझ की ‘सरदार जी 3’ पर लगा ब्रेक, हानिया आमिर की वजह से मेकर्स ने रोकी रिलीज
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Child Marriage Awareness
Child Marriage Awareness : बाल विवाह के खिलाफ रायपुर में जागरूकता कार्यक्रम, 500+ छात्रों ने ली शपथ

Child Marriage Awareness : कार्यक्रम की शुरुआत बाल…

Patna Charlapalli Special Train
Patna Charlapalli Special Train : पटना-चर्लपल्ली स्पेशल दिसंबर तक चलेगी, 10 ट्रेनों के समय में बदलाव

Patna Charlapalli Special Train : पटना-चर्लपल्ली-पटना के बीच…

Chhattisgarh Board of Visitors
Chhattisgarh Board of Visitors : जेल बंदियों की शिकायतों के लिए बनेगा बोर्ड ऑफ विजिटर्स, जिला जज होंगे अध्यक्ष

Chhattisgarh Board of Visitors : बोर्ड बंदियों की…

Modi Putin Meeting
Modi Putin Meeting : मोदी-पुतिन की 45 मिनट बैठक, एक कार से एग्जिबिशन पहुंचे; Su-57 डील पर नजर

Modi Putin Meeting :प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस…

Police Officers Transfer
Police Officers Transfer : जांजगीर-चांपा में चार पुलिस अधिकारियों के तबादले

अधीक्षक विजय कुमार पांडेय ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?