CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Big News : बुलडोजर Action पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा – आप किसी का घर कैसे गिरा सकते हैं, मामले में शीघ्र दिशा निर्देश जारी करेगा कोर्ट

Big News : बुलडोजर Action पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा – आप किसी का घर कैसे गिरा सकते हैं, मामले में शीघ्र दिशा निर्देश जारी करेगा कोर्ट

By Newsdesk Admin
02/09/2024
Share

सीजी भास्कर, 2 सितंबर। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कोई किसी का भी घर सिर्फ इसलिए तबाह कर सकता है, क्योंकि वह आरोपी है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी दोषी भी पाया जाता है तो उसका घर बिना तय कानून के तबाह नहीं किया जा सकता।

जस्टिस बीआर गवई ने मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है कि वह आरोपी है? अगर वह दोषी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को बताने के बाद भी…हमें रवैये में कोई बदलाव नहीं दिख रहा।’

याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ में शामिल जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि ‘किसी को भी कमियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पिता का बेटा अड़ियल या आज्ञा न मानने वाला हो सकता है, लेकिन अगर इस आधार पर घर गिराया जाता है, तो यह तरीका नहीं है।’

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि कानून का उल्लंघन होने पर घरों को गिराया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘हम तभी कार्रवाई करते हैं जब कानून का उल्लंघन होता है।’ इसके जवाब में पीठ ने कहा, ‘लेकिन शिकायतों को देखते हुए, हमें लगता है कि उल्लंघन हुआ है।’ न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने पूरे राज्य में अनधिकृत इमारतों को ध्वस्त करने के लिए एक दिशानिर्देश की आवश्यकता पर भी गौर किया। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, ‘सुझाव आने दीजिए। हम अखिल भारतीय स्तर पर दिशानिर्देश जारी करेंगे’।

17 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह किसी भी अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देगा। पूरे देश के लिए दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार किया जाएगा । इसके लिए 17 सितंबर को सुनवाई की जाएगी ।

CM नीतीश ने 315 उद्यान पदाधिकारियों को दिया नियुक्ति पत्र, ‘बिहार कृषि’ मोबाइल ऐप की भी शुरुआत
Bhimashankar Jyotirlinga Temple : 1 जनवरी से बंद रहेगा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, दर्शन से पहले जान लें पूरी जानकारी
यूपी का नया विकास मॉडल: एक्सप्रेसवे के साथ दौड़ेगा उद्योग, 5500 करोड़ की योजना
Coldrif syrup death case : “डॉ. प्रवीण सोनी की वो दवा जिसने 23 मासूमों की हंसी हमेशा के लिए छीन ली”
समय पर नहीं मिला इलाज, बुजुर्ग महिला की मौत:दंतेवाड़ा में लेट से पहुंची एंबुलेंस; खराब रास्ते की वजह से हुई देरी..
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Road Accident
Road Accident : तेज रफ्तार ने उजाड़ा परिवार, बस और कार की भीषण टक्कर में महिला की मौत, कई घायल

राष्ट्रीय राजमार्ग 130 पर देर रात हुए भीषण…

Raigarh POCSO Case
Raigarh POCSO Case : 2 साल की मासूम से अनाचार के दोषी को अंतिम सांस तक कारावास

Raigarh POCSO Case : पीड़ित की मां ने…

Raipur Crime Drug Abuse
Raipur Crime Drug Abuse : पुलिस की कार्रवाई के बाद भी क्यों नहीं थम रहा नशा और सट्टे का कारोबार, लोगों ने उठाए बड़े सवाल

राजधानी में नशे और सट्टे के अवैध कारोबार…

Bhupesh Baghel Election Petition
Bhupesh Baghel Election Petition : सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब चुनाव याचिका पर आगे होगी सुनवाई

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विधानसभा…

Smart Meter
Smart Meter : लालटेन लेकर सड़क पर उतरी यूथ कांग्रेस, महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

महंगी बिजली दरों और स्मार्ट मीटर को लेकर…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?