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Home » पूर्व सपा विधायक दीप नारायण यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जानें क्या है पूरा मामला

पूर्व सपा विधायक दीप नारायण यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जानें क्या है पूरा मामला

By Newsdesk Admin
17/05/2025
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17 मई 2025 :

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट से झांसी के पूर्व सपा विधायक दीप नारायण यादव को बड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई है. पूर्व सपा विधायक के खिलाफ 2022 में एससी-एसटी एक्ट के तहत झांसी के नवाबाद मुकदमा दर्ज हुआ था.

झांसी के अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले संजू झरिया ने ये एफआईआर दर्ज कराई थी. यह एफआईआर पूर्व सपा विधायक दीप नारायण एवं अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराई थी. उनके खिलाफ अपरहण कर मुकदमे में जबरन सुलह कराने का आरोप था. मामले में 28 मई 2024 को चार्जशीट फाइल होने के बाद एससी-एसटी कोर्ट झांसी ने अभियुक्तों को तलब किया था

पूर्व सपा विधायक ने समन आदेश को दी थी चुनौती

एससी-एसटी कोर्ट झांसी ने 25 जुलाई 24 को चार्जशीट का संज्ञान ले लिया था. पूर्व सपा विधायक ने क्रिमिनल अपील दाखिल कर चार्जशीट का संज्ञान लिए जाने और समन आदेश को चुनौती दी थी. याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और विनीत विक्रम ने पेश की दलीलें. मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में हुई है.

आपको बता दें कि दीप नारायण यादव बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा हैं. झांसी के मोठ इलाके के बुडावली गांव के रहने वाले दीप नारायण यादव ने बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की. साल 1986 में दीप नारायण यादव बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज के सबसे कम उम्र के छात्र संघ अध्यक्ष बने. छात्र संघ के शपथ ग्रहण के लिए दीप नारायण यादव ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को बुलाया था. इधर, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में साल 2022 का चर्चित जहरीली शराब कांड का मामले में सपा विधायक रमाकांत यादव की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई. फिलहाल कोर्ट ने सपा विधायक रमाकांत यादव को कोई राहत नहीं दी है.

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