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Home » Bilaspur Petrol Pump Rule : बिना नंबर या गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा

Bilaspur Petrol Pump Rule : बिना नंबर या गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा

By Newsdesk Admin
12/03/2026
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Bilaspur Petrol Pump Rule
Bilaspur Petrol Pump Rule

सीजी भास्कर, 12 मार्च। शहर में बिना नंबर प्लेट या छेड़छाड़ किए गए नंबर प्लेट वाले वाहनों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने ऐसे वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं देने का फैसला लिया है। इस संबंध में पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

Contents
  • संदिग्ध वाहन दिखने पर तुरंत सूचना देने के निर्देश
  • नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
  • अपराध नियंत्रण के लिए उठाया गया कदम

यह कार्रवाई एसएसपी Rajnesh Singh के निर्देश पर शुरू (Bilaspur Petrol Pump Rule) की गई है। पुलिस के मुताबिक जिले के किसी भी पेट्रोल या डीजल पंप पर अब उन दोपहिया और चारपहिया वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा, जिनकी नंबर प्लेट नहीं है या जिनमें नियमों के खिलाफ बदलाव किया गया है।

संदिग्ध वाहन दिखने पर तुरंत सूचना देने के निर्देश

पुलिस ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि यदि किसी वाहन की नंबर प्लेट संदिग्ध लगे या उसमें छेड़छाड़ दिखाई दे, तो तुरंत कंट्रोल रूम नंबर 9479193099 पर सूचना दें।

पुलिस के अनुसार कई सड़क दुर्घटनाओं और आपराधिक घटनाओं में ऐसे वाहनों का इस्तेमाल सामने (Bilaspur Petrol Pump Rule) आया है, जिनकी पहचान छिपाने के लिए नंबर प्लेट हटा दी जाती है या उसमें बदलाव किया जाता है।

नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जल्द ही पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक भी आयोजित की जाएगी।

अपराध नियंत्रण के लिए उठाया गया कदम

एडिशनल एसपी ट्रैफिक Ramgopal Kariyare ने बताया कि हाल के दिनों में कई वाहन चालक सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए नंबर प्लेट हटाकर या गलत तरीके से लगाकर वाहन (Bilaspur Petrol Pump Rule) चला रहे हैं। इसी वजह से पुलिस ने यह कदम उठाया है, ताकि ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके और अपराध पर भी नियंत्रण लगाया जा सके।

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