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Home » जाति बदली, हक छूटा, हाईकोर्ट ने SC दर्जे पर सुनाया निर्णायक फैसला

जाति बदली, हक छूटा, हाईकोर्ट ने SC दर्जे पर सुनाया निर्णायक फैसला

By Newsdesk Admin
02/05/2025
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धर्म परिवर्तन करते ही sc दर्जा और लाभ तत्काल समाप्त

सीजी भास्कर, 2 मई। हाई कोर्ट धर्म परिवर्तन के मामले में एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि धर्म परिवर्तन करने वालों का अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा समाप्त हो जाएगा।

Contents
  • धर्म परिवर्तन करते ही sc दर्जा और लाभ तत्काल समाप्त
  • क्या था पूरा मामला?
  • ईसाई धर्म में जाति नहीं
  • न्यायाधीश ने क्या कुछ कहा?

आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दायर एक मामले में फैसला सुनाते हुए की। हाईकोर्ट ने मामले को खारिज करते हुए कहा कि धर्म परिवर्तन करने वाले लोग धर्म परिवर्तन के क्षण से अधिनियम के तहत प्रदत्त सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते।

क्या था पूरा मामला?

गुंटूर जिले के कोथापलेम के पादरी चिंतादा आनंद द्वारा उनके और पांच अन्य के खिलाफ दर्ज मामले को चुनौती देने के लिए अक्कला रामी रेड्डी नामक व्यक्ति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

आनंद ने आरोप लगाया कि रेड्डी और अन्य ने जातिसूचक गाली का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने एससी/एसटी मामलों के लिए एक विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।

रेड्डी ने हाई कोर्ट से इसे रद्द करने और विशेष न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया।

याचिकाकर्ता ने कहा कि शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि वह 10 वर्षों से पादरी के रूप में काम कर रहा था और उसने स्वेच्छा से अपना धर्म बदला है।

ईसाई धर्म में जाति नहीं

याचिकाकर्ता के वकील फणी दत्त ने तर्क दिया कि ईसाई धर्म जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देता है। उन्होंने कहा कि संविधान में अन्य धर्मों में जाति व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही जो लोग हिंदू धर्म से दूसरे धर्मों में धर्मांतरण करते हैं, उन्हें अनुसूचित जाति नहीं माना जा सकता।

न्यायमूर्ति एन हरिनाथ ने कहा कि जब याचिकाकर्ता ने कहा था कि वह पिछले 10 वर्षों से ईसाई धर्म का पालन कर रहा है, तो पुलिस को उसके खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम नहीं लगाना चाहिए था।

न्यायाधीश ने क्या कुछ कहा?

आंध प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि एससी/एसटी अधिनियम का उद्देश्य उन समूहों से संबंधित व्यक्तियों की रक्षा करना है, न कि उन लोगों की जो दूसरे धर्मों में धर्मांतरित हो गए हैं।

न्यायमूर्ति हरिनाथ ने कहा कि केवल इस आधार पर एससी/एसटी अधिनियम लागू करना कि उसका जाति प्रमाण पत्र रद्द नहीं किया गया। वैध आधार नहीं हो सकता। यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता ने एससी/एसटी अधिनियम का दुरुपयोग किया है, अदालत ने रेड्डी और अन्य के खिलाफ मामला रद्द कर दिया।

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