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CG-RERA Fine Salasar Vihar : रायपुर में बिना रेरा पंजीयन बेच दिए भूखंड, प्रमोटर पर 25 लाख का जुर्माना

By Newsdesk Admin
22/10/2026
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CG-RERA Fine Salasar Vihar : रायपुर में बिना रेरा पंजीयन बेच दिए भूखंड, प्रमोटर पर 25 लाख का जुर्माना
CG-RERA Fine Salasar Vihar : रायपुर में बिना रेरा पंजीयन बेच दिए भूखंड, प्रमोटर पर 25 लाख का जुर्माना

सीजी भास्कर, रायपुर, 22 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ में बिना रेरा पंजीयन भूखंडों की बिक्री के मामले में छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG-RERA) ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर जिले के आरंग स्थित सालासार विहार परियोजना ( CG-RERA Fine Salasar Vihar ) के प्रमोटर राजीव सोनी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण के अनुसार, परियोजना में रेरा पंजीयन कराए बिना भूखंडों की बिक्री की गई, जो रेरा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

Contents
  • बिना पंजीयन बेचे गए भूखंड
  • रेरा कानून में क्या है नियम
  • भूखंड खरीदने से पहले जांचें
  • वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी

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बिना पंजीयन बेचे गए भूखंड

CG-RERA के मुताबिक, मामले में प्रस्तुत दस्तावेजों और उपलब्ध तथ्यों की जांच में पाया गया कि सालासार विहार परियोजना के तहत जमीन को भूखंडों में बांटकर रेरा पंजीयन प्राप्त किए बिना उनका विक्रय किया गया। इस कार्रवाई में प्रमोटर राजीव सोनी, पिता के.एल. सोनी, पर जिम्मेदारी तय की गई है। प्राधिकरण ने इस मामले को गंभीर मानते हुए भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के उल्लंघन पर धारा 59 के तहत 25 लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। जुर्माने की राशि परियोजना की अनुमानित लागत के आधार पर तय की गई है।

 

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रेरा कानून में क्या है नियम

रेरा अधिनियम ( CG-RERA Fine Salasar Vihar ) के तहत निर्धारित श्रेणी में आने वाली रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्राधिकरण में पंजीयन कराना अनिवार्य है। लागू प्रावधानों के अनुसार, आवश्यक पंजीयन के बिना ऐसी परियोजनाओं का विज्ञापन करना, विपणन करना या भूखंडों एवं अन्य संपत्तियों की बिक्री करना कानून का उल्लंघन हो सकता है। इन नियमों का उद्देश्य खरीदारों को परियोजना की वैधानिक स्थिति, प्रमोटर की जानकारी और विकास से जुड़े जरूरी विवरण उपलब्ध कराना है। इससे संपत्ति खरीदने वालों के हितों की सुरक्षा और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलती है।

 

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भूखंड खरीदने से पहले जांचें

CG-RERA ने आम नागरिकों और संपत्ति खरीदारों से अपील की है कि किसी भी आवासीय या भूखंड परियोजना में पैसा लगाने से पहले उसका रेरा पंजीयन जरूर जांचें। खरीदारों को परियोजना का पंजीयन क्रमांक, प्रमोटर का विवरण और अन्य जरूरी जानकारियों का सत्यापन करना चाहिए। प्राधिकरण के अनुसार, बिना पंजीयन संचालित परियोजनाओं के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए केवल विज्ञापन या प्रमोटर के दावों के आधार पर संपत्ति खरीदने का निर्णय लेने के बजाय संबंधित दस्तावेजों की जांच करना जरूरी है।

 

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वेबसाइट पर मिलेगी जानकारी

संपत्ति खरीदार छत्तीसगढ़ रेरा की आधिकारिक वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in पर जाकर परियोजनाओं के पंजीयन से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करना और भूखंड एवं आवास खरीदारों के अधिकारों की रक्षा करना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। सालासार विहार परियोजना के मामले में की गई कार्रवाई के जरिए प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित नियमों का पालन किए बिना भूखंडों की बिक्री करने पर प्रमोटरों के विरुद्ध जुर्माना लगाया जा सकता है।

 

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