CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Criminal proceedings stayed after settlement with bank : कारोबारी को बड़ी राहत

Criminal proceedings stayed after settlement with bank : कारोबारी को बड़ी राहत

By Newsdesk Admin
03/06/2026
Share

सीजी भास्कर, 03 जून। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बैंक ऋण विवाद से जुड़े मामले में कारोबारी विजय कुमार केला को राहत देते हुए सीबीआई की एफआईआर, चार्जशीट और निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि जब बैंक और कर्जदार के बीच आपसी सहमति से समझौता हो चुका हो तथा उसे वैधानिक स्वीकृति भी मिल गई हो, तब उसी मामले में आपराधिक मुकदमा चलाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा। (Criminal proceedings stayed after settlement with bank)

Contents
  • ऋण विवाद और समझौते का पूरा मामला
  • सीबीआई जांच और अदालत का अंतिम निर्णय : Criminal proceedings stayed after settlement with bank

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा : Criminal proceedings stayed after settlement with bank

शीर्ष अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि बैंक ऋण खाते का निपटारा वन-टाइम सेटलमेंट या आपसी समझौते के जरिए हो जाने और उस पर संबंधित प्राधिकरण की मुहर लगने के बाद धोखाधड़ी के आरोपों पर आपराधिक कार्रवाई जारी रखना उचित नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में अनावश्यक आपराधिक मुकदमे देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं और इससे भविष्य में कर्जदार बैंकिंग समझौतों से बचने लगेंगे।

ऋण विवाद और समझौते का पूरा मामला

मामला रायपुर निवासी कारोबारी विजय कुमार केला और उनकी फर्म से जुड़ा है। फर्म ने बैंक से ऋण लिया था, जिसकी राशि समय के साथ बढ़कर करोड़ों रुपये हो गई। व्यवसायिक परिस्थितियों और पारिवारिक कारणों के चलते ऋण की अदायगी प्रभावित हुई, जिसके बाद बैंक ने खाते को एनपीए घोषित कर दिया। बाद में ऋण वसूली न्यायाधिकरण में मामला लंबित रहने के दौरान दोनों पक्षों के बीच बकाया राशि के निपटारे के लिए समझौता हुआ और तय राशि जमा कर खाते का पूर्ण एवं अंतिम निपटारा कर दिया गया।

सीबीआई जांच और अदालत का अंतिम निर्णय : Criminal proceedings stayed after settlement with bank

समझौते के वर्षों बाद बैंक की शिकायत पर सीबीआई ने आरोप लगाया कि ऋण सीमा बढ़वाने और गिरवी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों में अनियमितताएं की गई थीं। इसके आधार पर जांच एजेंसी ने एफआईआर दर्ज कर चार्जशीट पेश की थी। मामला उच्च न्यायालय से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां शीर्ष अदालत ने सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद एफआईआर, चार्जशीट और संबंधित न्यायिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। अदालत ने माना कि समझौते के बाद इस तरह की आपराधिक कार्रवाई जारी रखना न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।

Gariaband Liquor Smuggling: फिंगेश्वर में पुलिस की दोहरी कार्रवाई, 77 लीटर से ज्यादा अवैध शराब जब्त, छह आरोपी दबोचे
South Bihar Express : लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
Drug Syndicate Scandal : समाजसेवी-राजनेता के बेटे से होगी पूछताछ, 850 से ज्यादा रईसजादे जांच के घेरे में, जानिए क्या है मामला
Bridal Makeover Scheme: महंगाई के दौर में विधायक रिकेश सेन की पहल, वैशाली नगर की बेटियों को 1 रुपये में मिलेगा ब्राइडल मेकओवर
Rice Procurement Progress : धान खरीदी में कलेक्टर की सख्ती, मिलर्स पर होगी कड़ी कार्रवाई
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Dantewada Wife Murder
Dantewada Wife Murder : चरित्र पर शक में पत्नी की बेरहमी से हत्या

Dantewada Wife Murder : अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.के.…

Chhattisgarh Liquor Scam
Chhattisgarh Liquor Scam : चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हाईकोर्ट की जमानत बरकरार

Chhattisgarh Liquor Scam :इस मामले में पूर्व आबकारी…

Raigarh Murder Mystery
Raigarh Murder Mystery : एक सप्ताह बाद भी पुलिस के हाथ खाली

Raigarh Murder Mystery:पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर जांच…

INDIA Alliance Meeting
INDIA Alliance Meeting : राहुल गांधी के आवास पर INDIA गठबंधन की बैठक, नेताओं के राजघाट जाने की तैयारी

INDIA Alliance Meeting :नीट पेपर लीक को लेकर…

Instagram Blackmail Case
Instagram Blackmail Case : इंस्टाग्राम पर दोस्ती बनी ब्लैकमेलिंग का जाल

Instagram Blackmail Case : पुलिस ने लोगों से…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?