सीजी भास्कर, 1 सितंबर 2026 : छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष गंजीर को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराया गया है। विशेष अदालत ने उन्हें 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। आय से अधिक संपत्ति (DA Property Case) मामले में अदालत का यह फैसला जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर आया है।
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जांच में मिली थी आय से ज्यादा संपत्ति
आय से अधिक संपत्ति (DA Property Case) की शिकायत के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने सुभाष गंजीर से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की थी। जांच के दौरान 8.71 लाख रुपए नकद और करीब 500 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए गए थे। जांच एजेंसी को संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज भी मिले थे। करीब 40 संपत्तियों और तीन मकानों से संबंधित दस्तावेज जांच में सामने आए थे।
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88.30 प्रतिशत अधिक संपत्ति का आरोप
अदालत के समक्ष पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर सुभाष गंजीर को उनकी ज्ञात आय की तुलना में 88.30 प्रतिशत अधिक संपत्ति रखने का दोषी माना गया। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ई) सहपठित धारा 13(2) के तहत मामला चलाया गया। आय से अधिक संपत्ति (DA Property Case) में अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्यों और गवाहों के जरिए अपना पक्ष रखा।
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2018 में हुई थी गिरफ्तारी
मामले की जांच पूरी होने के बाद ACB ने सुभाष गंजीर को 26 मई 2018 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 5 जुलाई 2018 को उन्हें जमानत मिल गई थी। जांच एजेंसी ने 21 जून 2018 को अदालत में चार्जशीट पेश की थी। इसके बाद 23 जुलाई 2018 को आरोप तय किए गए थे। लंबी सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने अब मामले में फैसला सुनाया है।
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4 साल की सजा, 10 हजार रुपए जुर्माना
अदालत ने 31 अगस्त 2026 को सुभाष गंजीर को दोषी करार देते हुए 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। आय से अधिक संपत्ति (DA Property Case) मामले में अदालत का फैसला जांच एजेंसी की ओर से पेश किए गए दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर आया है।
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