सीजी भास्कर, 22 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कॉलेजों की काउंसलिंग प्रक्रिया में छात्रों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट (High Court) ने आदेश दिया है कि जीएनएम से बीएससी नर्सिंग में अपग्रेड कॉलेजों को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। काउंसलिंग की नई तारीख 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। (Nursing College Council date extended)

मामला तब उभरा जब मेडिकल एजुकेशन विभाग ने जीएनएम पाठ्यक्रम वाले कॉलेजों को काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर कर दिया था।
इसके खिलाफ द एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
इस याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए राहत प्रदान की।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपग्रेड कॉलेजों को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि छात्रों को उनके शैक्षणिक भविष्य में कोई बाधा न आए।
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि काउंसलिंग के लिए पहले निर्धारित समयसीमा को अब बढ़ाकर 26 अक्टूबर किया जाए।
इस आदेश से छात्रों में संतोष और राहत की लहर दौड़ गई है। विशेषकर उन छात्रों के लिए यह बड़ी खबर है, जो अपग्रेड कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे थे।
अब वे भी पूरी प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे और अपने भविष्य की योजना बना सकेंगे। (Nursing College Council date extended)
मेडिकल एजुकेशन विभाग ने भी हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया में संशोधन करने की घोषणा की है। इसके तहत अपग्रेड कॉलेजों के छात्रों को पूरी तरह से शामिल किया जाएगा और आवश्यक दस्तावेज एवं सीट आवंटन प्रक्रिया भी अपडेट की जाएगी। Nursing College Council date extended
छात्र और अभिभावक इस फैसले से बेहद संतुष्ट हैं। उनके अनुसार, न्यायालय के इस आदेश से छात्रों का शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित रहेगा और किसी भी प्रकार की अनिश्चितता समाप्त होगी।
इस तरह, छत्तीसगढ़ के नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया में न्यायालय का यह कदम छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित हुआ है।