सीजी भास्कर, 18 दिसंबर। कानून एवं शांति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है।
निर्देश के तहत जिले के समस्त अनुभागों, विशेषकर जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में आयोजित होने वाले धरना-प्रदर्शन (Dharna Rally Permission Rule), रैली, जुलूस एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए अनुमति प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पालन करना अब अनिवार्य कर दिया गया है।
जिला प्रशासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कई आवेदकों द्वारा धरना-प्रदर्शन, रैली अथवा जुलूस के आयोजन हेतु उसी दिन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
इससे सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, जिससे अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए धरना-रैली अनुमति नियम (Dharna Rally Permission Rule) को सख्ती से लागू किया गया है।
इसी परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, संगठन अथवा समूह यदि धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस अथवा किसी भी प्रकार का सार्वजनिक आयोजन करना चाहता है,
तो उसे आयोजन की निर्धारित तिथि से कम से कम 48 घंटे पूर्व संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों के समक्ष विधिवत आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था जिले में शांति, सुरक्षा और जन-सुविधा सुनिश्चित करने के लिए नए अनुमति नियम (Dharna Rally Permission Rule) के तहत लागू की गई है।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस निर्देश का पूर्ण रूप से पालन करें, ताकि सभी सार्वजनिक आयोजनों के दौरान शांति, सुरक्षा, अनुशासन और सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


