CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Dowry Harassment Misuse: बिना सबूत ससुराल पक्ष को आरोपी बनाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग – हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

Dowry Harassment Misuse: बिना सबूत ससुराल पक्ष को आरोपी बनाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग – हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

By Newsdesk Admin
15/01/2026
Share

सीजी भास्कर, 15 जनवरी | छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों में Dowry Harassment Misuse को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि पति-पत्नी के आपसी झगड़े में बिना ठोस सबूत के ससुराल के पूरे परिवार को आरोपी बनाना न सिर्फ गलत है, बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है।

Contents
  • बेंच की स्पष्ट राय: आरोप नहीं, सबूत जरूरी
  • शादी के बाद बढ़ा विवाद, फिर दर्ज हुई FIR
  • तलाक नोटिस के बाद सामने आया आपराधिक केस
  • शिकायत में नहीं था कोई ठोस विवरण
  • गवाह के बयान ने कमजोर की शिकायत
  • सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला
  • FIR और आपराधिक कार्यवाही रद्द
  • फैसले का व्यापक संदेश

बेंच की स्पष्ट राय: आरोप नहीं, सबूत जरूरी

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा कि केवल सामान्य आरोपों के आधार पर पति के रिश्तेदारों को आपराधिक मुकदमे में घसीटना कानून की भावना के खिलाफ है। Dowry Harassment Misuse को एक दबाव बनाने का जरिया नहीं बनने दिया जा सकता।

शादी के बाद बढ़ा विवाद, फिर दर्ज हुई FIR

मामला वर्ष 2022 में हुई एक मुस्लिम विवाह से जुड़ा है। शादी के कुछ समय बाद पति-पत्नी के बीच मतभेद बढ़ने लगे। पत्नी ने आरोप लगाया कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, जबकि पति का कहना था कि घरेलू विवाद के चलते वह पत्नी को मायके छोड़ आया था।

तलाक नोटिस के बाद सामने आया आपराधिक केस

कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, पति की ओर से कानूनी रूप से तलाक नोटिस दिए जाने के बाद महिला ने दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई। इसी बिंदु पर हाईकोर्ट ने Dowry Harassment Misuse की आशंका को गंभीरता से परखा।

शिकायत में नहीं था कोई ठोस विवरण

हाईकोर्ट ने पाया कि FIR में ससुराल पक्ष के खिलाफ न तो किसी खास तारीख का जिक्र था, न किसी विशिष्ट घटना का। आरोप व्यापक और सामान्य प्रकृति के थे, जो किसी आपराधिक कार्रवाई को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं माने जा सकते।

गवाह के बयान ने कमजोर की शिकायत

मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया कि शिकायतकर्ता के ही परिजन ने बयान में स्वीकार किया था कि शादी के समय दिए गए जेवर और सामान वापस कर दिए गए थे। इस तथ्य ने Dowry Harassment Misuse के आरोपों को और कमजोर कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के एक चर्चित फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि वैवाहिक विवादों में दूर-दराज के रिश्तेदारों को बिना प्रमाण फंसाना उत्पीड़न का एक तरीका बनता जा रहा है, जिसे रोका जाना जरूरी है।

FIR और आपराधिक कार्यवाही रद्द

सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने महिला थाने में दर्ज FIR और मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहे आपराधिक मामले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून का इस्तेमाल बदले या दबाव के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता।

फैसले का व्यापक संदेश

यह निर्णय उन मामलों में एक अहम संदेश देता है, जहां Dowry Harassment Misuse के जरिए पूरे परिवार को कानूनी पचड़े में फंसाने की कोशिश की जाती है। कोर्ट ने संतुलन बनाए रखने और निष्पक्ष न्याय की जरूरत पर जोर दिया है।

Mumbai Mehndi School Controversy: मेंहदी लगाने पर बवाल, छात्राओं को क्लास से रोका गया — शिक्षा विभाग ने मांगा जवाब
Police Impersonation : साइबर क्राइम का नया जाल, ‘डिजिटल अरेस्ट’ से प्रोफेसर के 5 लाख ठगे
Death of elephant calves in Raigarh revealed : संक्रमण बना वजह; वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी
ब्राह्मण युवती ने धर्म परिवर्तन कर अपनाया इस्लाम 🛑 परिजनों पहुंचे थाना और दी शिकायत, युवती के 3 दोस्तों पर ब्रेनवॉश का आरोप
बेहतर तरीकों से ट्रेनों की सफाई में करा रहा रेलवे, देश भर में लगे 80 Automatic कोच वाशिंग प्लांट
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Bilaspur Woman Suicide
Bilaspur Woman Suicide : 45 वर्षीय महिला ने उठाया आत्मघाती कदम, जांच जारी

Bilaspur Woman Suicide :अधिकारियों का कहना है कि…

Arms Act
Arms Act : चाकू लहराकर लोगों में फैला रहे थे दहशत, पुलिस ने दो युवकों को दबोचा

रायपुर में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर…

Vishnu Deo Sai
Vishnu Deo Sai : दिव्यांगों के सम्मान और आत्मनिर्भरता पर सरकार का बड़ा संदेश, मुख्यमंत्री ने 1000 से ज्यादा हितग्राहियों को बांटे सहायक उपकरण

रायपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में दिव्यांगजनों…

Hemchand Yadav University
Hemchand Yadav University : कर्मचारी के वेतन से 1.49 लाख गबन, कुलसचिव गिरफ्तार

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय (Hemchand Yadav University) में वित्तीय…

Analog Paneer
Analog Paneer : एनालॉग पनीर पर सरकार की सख्ती, होटल और रेस्टोरेंट को तुरंत बंद करनी होगी खरीद बिक्री

छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बाद…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?