सीजी भास्कर, 03 अगस्त। छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बाद अब खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू (Analog Paneer) कर दी है। बिलासपुर में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिबंधित पनीर की खरीद, बिक्री, भंडारण और उपयोग तुरंत बंद करें।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जल्द ही विशेष जांच अभियान भी शुरू किया जाएगा।

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एनालॉग पनीर को लेकर जारी हुए सख्त निर्देश Analog Paneer
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और डेयरी प्रतिष्ठानों को निर्देश जारी किए हैं कि प्रतिबंधित एनालॉग पनीर का किसी भी रूप में उपयोग नहीं किया जाए।
विभाग का कहना है कि प्रतिबंध लागू होने के बाद नियमों का पालन करना सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य है।
होटल और डेयरी प्रतिष्ठानों में होगी जांच
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार जल्द ही जिलेभर में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और डेयरी प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान पनीर के नमूने भी लिए जाएंगे। यदि कहीं प्रतिबंधित एनालॉग पनीर का उपयोग या भंडारण मिला तो संबंधित संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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उपभोक्ताओं से भी मांगी गई मदद Analog Paneer
प्रशासन ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है। यदि किसी होटल, रेस्टोरेंट या अन्य प्रतिष्ठान में प्रतिबंधित एनालॉग पनीर का उपयोग होने की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित विभाग को देने को कहा गया है।
सुरक्षित खाद्य सामग्री पर प्रशासन का फोकस
अधिकारियों का कहना है कि लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता (Analog Paneer) है। इसलिए खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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