सीजी भास्कर, 15 जून। गरियाबंद में जिला जेल के आसपास अचानक बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों के बीच चर्चा तेज (Drone Ban) हो गई है। प्रशासन की ओर से जारी नए आदेश के बाद जेल परिसर के आसपास निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्थानीय स्तर पर इसे सुरक्षा से जुड़ा अहम कदम माना जा रहा है।
जेल क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए अधिकारियों ने विशेष सावधानी बरतने का निर्णय लिया है। बंदियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला जेल के आसपास ड्रोन संचालन पर रोक लगा दी गई है। आदेश सामने आने के बाद संबंधित विभाग भी सतर्क नजर आ रहे हैं।
200 मीटर क्षेत्र को बनाया गया प्रतिबंधित दायरा : Drone Ban
गरियाबंद जिला प्रशासन ने जिला जेल की 200 मीटर परिधि को नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया है। इस आदेश के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति जेल परिसर के आसपास ड्रोन का संचालन नहीं कर सकेगा।
सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला
प्रशासन का कहना है कि जेल परिसर एक संवेदनशील क्षेत्र है। बंदियों की सुरक्षा, निगरानी व्यवस्था और संभावित सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।
धारा 188 के तहत जारी हुआ आदेश
कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने धारा 188 के प्रावधानों के तहत यह आदेश लागू (Drone Ban) किया है। आदेश प्रभावी होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
कानून व्यवस्था पर रहेगा विशेष फोकस
प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से जेल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। साथ ही संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी।





