सीजी भास्कर, 15 जनवरी। विगत 9 सितंबर 2024 को संतोष जैन (43 वर्ष) निवासी आपापुरा दुर्ग थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाया था कि 2 अप्रैल 2024 को पूर्वा भारती जैन, शांतिलाल जैन, सरला जैन, संतोष जैन, महावीर जैन, महावीर गांथी, रीना जैन द्वारा एक राय होकर शादी कराने के नाम पर 17 लाख 50 हजार रूपये की धोखाधड़ी की है। थाना दुर्ग में धारा 420, 120बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

एएसपी अभिषेक झा ने बताया कि विवेचना के दौरान प्रकरण की मुख्य आरोपी महिला का फर्जी भाई बनकर धोखाधड़ी किए जाने की बात सामने आई थी। आरोपी संतोष शर्मा पिता प्रेम कुमार शर्मा (32 वर्ष) निवासी मकान नं. 571 अशोक नगर, अंबिकापुरी, थाना एरोड्रम, इंदौर (म.प्र.) के मोबाईल सीडीआर व टावर लोकेशन की जानकारी प्राप्त हुई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सीएसपी चिराग जैन के निर्देशन में थाना प्रभारी विजय कुमार यादव के नेतृत्व में आरोपी की पतासाजी हेतु टीम गठित की गई। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी के मोबाईल नंबर का सीडीआर एवं कैफ से आरोपी का पता इंदौर होने पर पुलिस टीम इंदौर रवाना हुई। पता तलाश के दौरान आरोपी का टावर लोकेशन इंदौर के विभिन्न स्थानों पर पता तलाश करते रहे, टावर लोकेशन के आधार पर आरोपी का लोकेशन मकान नं. 571 अशोक नगर, अंबिकापुरी, थाना एरोड्रम, इंदौर (म.प्र.) में होने से पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी संतोष शर्मा को न्यायालय इंदौर से ट्रांजिट रिमाण्ड लेकर आरोपी को दुर्ग लाया गया है।