सीजी भास्कर 19 अप्रैल
रायगढ़ जिले में जमीन विवाद से जुड़े हत्या के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है और मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति देने की अनुशंसा की गई है।
विवाद के दौरान हुई वारदात
मामला तमनार थाना क्षेत्र का है, जहां 20 जनवरी 2021 को जमीन बिक्री को लेकर पिता और बेटे के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर टांगी से अपने पिता के गले पर वार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस जांच और चार्जशीट
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय का फैसला और क्षतिपूर्ति
सुनवाई के दौरान गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही मृतक के आश्रितों को एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने की भी अनुशंसा की गई है।


