सीजी भास्कर, 8 अक्टूबर। बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर फूड सेफ्टी और खाद्य विभाग (Food Safety Inspection) की संयुक्त टीम ने बुधवार को भाटापारा शहर में व्यापक जांच अभियान चलाया। इस दौरान सदर बाजार स्थित खेमजी होटल में टीम द्वारा करीब 35 प्रकार की मिठाई, नमकीन और चांदी वर्क के नमूने जांचे गए।
इनमें से 33 नमूनों की रिपोर्ट मानक के अनुरूप पाई गई, जबकि 2 नमूने मानक से झूठे (Food Safety Inspection) पाए गए। साथ ही जांच के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध उपयोग पाया गया, जिसके चलते मौके से 5 नग घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए।
खाद्य पदार्थों में पाई गई अनियमितताएं
टीम ने पाया कि कई दुकानों पर बिक्री के लिए रखे गए नमकीन और खाद्य पदार्थों (Food Safety Inspection) पर नियमानुसार लेबल नहीं लगाए गए थे। इसके अलावा, खाद्य तेल को 2 से 3 बार से अधिक उपयोग किया गया था, जिससे तेल की गुणवत्ता में गिरावट आई थी। टीपीएम (Total Polar Material) स्तर 25 प्रतिशत से अधिक पाया गया, जिसके चलते लगभग 10 लीटर तेल मौके पर नष्ट किया गया।
कारखाने के निरीक्षण में यह भी पाया गया कि अधिकांश कर्मचारी बिना हैंड ग्लव्स, हेड गियर और एप्रन के काम कर रहे थे। साथ ही, किसी भी कर्मचारी के पास फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Food Safety Inspection) द्वारा जारी फास्टैक ट्रेनिंग प्रमाणपत्र नहीं था।
पार्सल में अखबार का उपयोग और मेडिकल जांच नहीं
टीम ने यह भी पाया कि फूड पार्सल (Food Safety Inspection) के लिए होटल संचालक अखबार का उपयोग कर रहे थे, जो कि फूड सेफ्टी मानकों का उल्लंघन है। कर्मचारियों के वार्षिक मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत नहीं किए गए। अधिकारियों ने होटल प्रबंधन को इन सभी अनियमितताओं पर नोटिस जारी करते हुए सात दिनों के भीतर सुधार के निर्देश दिए हैं।
जांच के दौरान टीम ने चेतावनी दी कि यदि पुनः इसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है, तो होटल के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टीम ने साथ ही व्यापारियों से अपील की कि खाद्य वस्तुओं के निर्माण एवं विक्रय में स्वच्छता, पैकेजिंग और सुरक्षा मानकों का पालन करें।
कलेक्टर ने सख्त निगरानी के निर्देश दिए
कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को नियमित निरीक्षण जारी रखने, सभी होटल एवं मिठाई दुकानों की रैंडम जांच करने और मानक से बाहर पाए जाने वाले उत्पादों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।