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Home » चालीस लाख की धोखाधड़ी, आयोग की पहल से FIR दर्ज, थाना प्रभारी को शोकाज नोटिस, मानसिक रोगी पति हुआ स्वस्थ पत्नी ने फोन कर महिला आयोग का माना आभार

चालीस लाख की धोखाधड़ी, आयोग की पहल से FIR दर्ज, थाना प्रभारी को शोकाज नोटिस, मानसिक रोगी पति हुआ स्वस्थ पत्नी ने फोन कर महिला आयोग का माना आभार

By Newsdesk Admin
17/12/2024
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सीजी भास्कर, 17 दिसंबर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक को फोन के माध्यम से महिला ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। पूर्व में आवेदिका द्वारा आयोग से शिकायत की गई थी कि उसके पति की मानसिक स्थिति बीमार होने की वजह से पारिवारिक जीवन बिखर सा गया है। उसके दो बच्चें भी हैं। पिछली सुनवाई में महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने पुलिस अधीक्षक धमतरी से टेलीफोनिक चर्चा कर आवेदिका के पति के ईलाज संबंधित निर्देशित किया था। जिसमें महिला सेल धमतरी के सहयोग से आवेदिका के पति को सेंदरी अस्पताल में ईलाज कराने हेतु भर्ती कराया गया था। अब वह पूर्णतः स्वस्थ होकर परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा है। महिला आयोग के सहयोग की वजह से आज एक परिवार फिर से जुड़कर एक नया जीवन जीने की ओर तत्पर है जिसके लिए आवेदिका ने आयोग की पहल पर आभार जताया है।

आपको बता दें कि आज धमतरी में छग राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक सदस्यगण श्रीमति सरला कोसरिया, सुश्री दीपिका सोरी एवं श्रीमति ओजस्वी मंडावी ने जिला धमतरी के कलेक्टोरेट सभा कक्ष में महिला उत्पीड़न मामलों की सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 298वीं सुनवाई हुई जबकि यह धमतरी जिला की 11 वीं सुनवाई रही जिसमें कुल 11 प्रकरणों को सुना गया।

एक मामले में उभय पक्ष में छत्तीसगढ़ झेरिया गढरिया (धनकर) समाज के अध्यक्ष उपस्थित हुए। आवेदिका ने बताया कि उन्होने 35 वर्ष पूर्व अंतर्जातीय विवाह किया गया, जिस पर पिछली सुनवाई में अनावेदकगणों ने सामाजिक बैठक की सहमति दिया था। 14 मई को अहिवारा में समाज की बैठक में आवेदिका और उसके समाज के लोग भी पहुंचे थे किन्तु वहां अनावेदक क्र. 1 एवं 2 के द्वारा माईक पर आवेदिका के परिवार का मजाक बनाया गया कि सरकार इन लोगो को 2 लाख देती है, मैं 30,000 रूपये दूंगा, जो सतनामी जाति से शादी करेगा तुम लोगो मे से कौन शादी करेगा? आवेदिका के कथन का समर्थन समाज के अध्यक्ष ने भी किया कि वह सामाजिक नियम के तहत् 2018 के पूर्व विवाह करने वाले को मिलाने के लिए ही बैठक रखे थे। जिसमें 30,000/- रू. देने की बात कही थी और आवेदिका को भरे समाज में लगातार अपमान किया था जो कि उसके लिए आवेदिका इन दोनों के खिलाफ मान हानि एवं आपराधिक मामला प्रस्तुत कर सकती है। समाज के अध्यक्ष एवं दोनो अनावेदकगणों को माफ करने का प्रस्ताव दिया गया। जिस पर अनावेदक क्र. 1 एवं 2 दोनों ने हाथ जोड़कर माफी मांगा कि भरे समाज में जो कि आवेदिका का अपमान किया था उसके लिए वह माफी चाहते हैं और भविष्य में ऐसा कृत्य दोबारा नहीं करेंगे। अध्यक्ष ने आयोग से निवेदन किया है कि फरवरी में वार्षिक सभा में इस प्रकरण का अंतिम निराकरण कर दिया जायेगा और इस हेतु इस प्रकरण को आयोग के फरवरी माह में सुनवाई हेतु रखा गया है। आज की आर्डर शिट एवं आवेदन की कॉपी आवेदिका को निःशुल्क प्रदान की गई।

अन्य प्रकरण में 7 लोगो ने 40 लाख का जेवर हड़प लिया था जिसकी शिकायत के पश्चात् एसपी धमतरी को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। आवेदिका का त्वरित निर्णय करने के लिए अपराधिक मामला दर्ज किया गया क्योंकि प्रकरण न्यायालय में विचारधीन होने के कारण नस्तीबद्ध किया गया।

आज के सुनवाई में उभय पक्ष को विस्तार से सुना गया जिसमें आवेदिका का कथन था कि जिसमें मितानिन पद से हटाया गया है क्योंकि वह अपना गुरू बनाई है। जिस हेतु उसने समाज में चंदा नहीं दिया है, इस कारण गांव वाले साजिश करके मितानिन पद से हटा दिये। अंत में आवेदिका ने बताया कि उसने प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके वजह से प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

उभय पक्ष उपस्थित आवेदिका ने अनावेदक से 22000 रूपये उधार लिया था। जिसमें से 12000 रूपये वापस कर चुका है। 10,000 रूपये में आवेदिका ने अनावेदक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया है। थाना अर्जुनी पुलिस के समझाईश बाद अनावेदक तैयार है। आयोग की समझाईश पर आगामी सुनवाई रायपुर में 17 जनवरी 2025 को अनावेदक 10000 रूपये आवेदिका को देगा।

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