सीजी भास्कर, 24 सितंबर। दीपावली से पहले जिले में अस्थायी पटाखा दुकानों के लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू (Firecracker License) हो गई है। जिला प्रशासन ने इसके लिए 17 नवंबर तक की समयसीमा तय की है। मुंगेली, लोरमी और पथरिया के अनुविभागीय दंडाधिकारी को नवीनीकरण के लिए अधिकृत किया गया है।
अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी ने बताया कि लाइसेंस नवीनीकरण के लिए निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से जमा करना होगा। पटाखा बिक्री के लिए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित स्थान चिन्हित कर लाइसेंसधारियों को आवंटित किए जाएंगे।
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तय जगह पर ही होगी पटाखों की बिक्री Firecracker License
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंसधारी निर्धारित स्थल के अलावा कहीं और पटाखों की बिक्री नहीं कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित स्थल का चयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा और इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी जाएगी।
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दुकान में रखने होंगे अग्निशमन उपकरण
पटाखा दुकानों में रेत और पानी से भरी बाल्टियां, ड्रम और पर्याप्त अग्निशमन यंत्र रखना जरूरी होगा। दुकान में ज्वलनशील सामग्री, खुले बिजली के तार या असुरक्षित विद्युत व्यवस्था नहीं रखने के निर्देश दिए गए हैं।
दुकानों में केवल अनुमोदित पटाखों का ही भंडारण और विक्रय किया जा सकेगा। कर्मचारियों को आग लगने जैसी स्थिति में अग्निशमन उपकरणों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी देना होगा।
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प्रशासन ने कहा है कि पटाखों के भंडारण और बिक्री के दौरान विस्फोटक नियम 2008 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। पिछले वर्ष जिन लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ है, उन्हें निरस्त माना जाएगा।
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रिपोर्टर – मनुराज सिंह



