सीजी भास्कर, 31 मई : छत्तीसगढ़ के मदिरा प्रेमियों (Gariaband Kondagaon Dry Day News) के लिए एक बेहद निराश करने वाली और बड़ी खबर है। राज्य के अलग-अलग जिलों में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन और स्थानीय निकाय उपचुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। इसके तहत गरियाबंद और कोंडागांव जिलों के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में देशी-विदेशी शराब दुकानों को पूरी तरह से बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि इस दौरान मदिरा की बिक्री, परिवहन या अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ कड़ाई से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, जहां-जहां वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, वहां-वहां जिला प्रशासन आचार संहिता के नियमों का कड़ाई से पालन करवा रहा है। इस कड़े फैसले के बाद शौकीनों को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से ही इन क्षेत्रों में ‘ड्राई डे’ का सस्पेंस खत्म कर ताले लटका दिए गए हैं।
कलेक्टर ने जारी किया कड़ा फरमान
गरियाबंद जिले में कल यानी 1 जून 2026 को देशी और विदेशी शराब की दुकानें (Gariaband Kondagaon Dry Day News) पूरी तरह बंद रहेंगी। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भगवान सिंह उईके (बीएस उइके) ने इसे लेकर एक कड़ा आधिकारिक आदेश जारी किया है। जनपद पंचायत छुरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत करकरा में सरपंच के 01 रिक्त पद के लिए 1 जून 2026 को उप निर्वाचन होना नियत है।
चुनाव को शांतिपूर्ण और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए कलेक्टर ने मतदान क्षेत्र की सीमा से लगे 2 किलोमीटर की परिधि में आने वाली खड़मा की विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान को बंद रखने का आदेश दिया है। शुष्क दिवस के दौरान किसी भी अधिकृत या अनाधिकृत स्थान से मदिरा का अवैध निर्माण, परिवहन, क्रय-विक्रय या तस्करी न हो, इसके लिए आबकारी अमले को कड़ाई से गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी जेल
इसी तरह का एक और कड़ा प्रशासनिक हंटर कोंडागांव जिले में भी चला है, जहां 30 मई की शाम 5 बजे से ही शराब की बिक्री और वितरण पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। कोंडागांव की जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना ने इस संबंध में एक सख्त आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, नगर पंचायत फरसगांव के वार्ड क्रमांक 1 और 12 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव होना है। सुरक्षा के इस कूटनीतिक ढर्रे के तहत 30 मई शाम 5 बजे से लेकर 1 जून शाम 5 बजे तक (पूरे 48 घंटे) क्षेत्र में ड्राई डे प्रभावी रहेगा। इस अवधि में फरसगांव स्थित विदेशी कंपोजिट मदिरा दुकान और उससे संबद्ध अहाता पूरी तरह सील रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान यदि कोई भी व्यक्ति मदिरा (Gariaband Kondagaon Dry Day News) का सार्वजनिक रूप से सेवन या अवैध परिवहन करते पाया गया, तो उसके खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत कड़ा मुकदमा दर्ज किया जाएगा।




