सीजी भास्कर 2 जुलाई हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने अकुशल श्रमिकों की मजदूरी को बढ़ा दिया है. सराकर के फैसले के बाद अब न्यूनतम दिहाड़ी 400 रुपये से बढ़कर 425 रुपये कर दी गई है. इस बदलाव के साथ ही सरकार ने दिहाड़ी के अन्य वर्गों में भी मिलने वाली मजदूरी में वृद्धि की है.इस संबंध में श्रम एवं रोजगार विभाग की सचिव की तरफ से मंगलवार को अधिसूचना जारी की गई है.
प्रदेश में किए गए ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगे. दिहाड़ी को बढ़ाए जाने के संबंध में सरकार की समिति की बैठक 4 अप्रैल को हुई थी, जिसमें सभी 19 अनुसूचित रोजगारों में सभी श्रेणियों के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि को मंजूरी दी गई थी और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था.श्रम एंव रोजगार विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया कि, जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी के अलावा 25 प्रतिशत की वृद्धि लागू की गई है. बता दें कि अकुशल श्रमिक वह होता है जो ऐसे काम करता है जोकि साधारण हो. इसके लिए बहुत काम व अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है.किसको कितना मिलेगा?सरकार ने श्रमिकों की अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग देय तय किया है. इसमें अकुशल श्रमिकों चौकीदार, क्लीनर और वाचमैन के लिए देय राशि को बढ़ाकर 425-12,750 रुपये तक कर दिया है. अर्धकुशल सेनटरी फिटर, पेंटर और माली के लिए 452-13,560 रुपये देने होंगे.
बढ़ई, सहायक फायरमैन, वेल्डर कुशल श्रमिक कारपेंटर, प्लम्बर और ट्रैक्टर के लिए 493-14,790 रुपये तक देना होगा.जबकि ऑपरेटर, चालक, दर्जी उच्च कुशल सर्वेयर और ड्राफ्टमैन के लिए अब 588-17,640 रुपयों तक का भुगतान करना पड़ेगा. तो वही रोड रोलर ड्राइवर निरीक्षक सड़क एवं अन्य, क्लर्क स्टोर कीपर के लिए 493-14,790 रुपये देना होगा जबकि हेड मैकेनिक के लिए 534-16,020 का भुकतान करना होगा.