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Guideline Rate Revision : राज्य में गाइडलाइन दरों का व्यापक पुनरीक्षण, पुरानी विसंगतियां दूर

By Newsdesk Admin 18/12/2025
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Guideline Rate Revision
Guideline Rate Revision

सीजी भास्कर, 18 दिसंबर। छत्तीसगढ़ में स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण से जुड़ी गाइडलाइन दरों (Guideline Rate Revision) का समग्र पुनरीक्षण किया गया है। राज्य सरकार द्वारा नई गाइडलाइन दरें 20 नवंबर 2025 से लागू कर दी गई हैं, जिन्हें केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने वर्ष 2025-26 के लिए अनुमोदित किया है।

रायपुर जिले में वर्ष 2017-18 के बाद पहली बार गाइडलाइन दरों (Guideline Rate Revision) का व्यापक, तार्किक और युक्तियुक्त पुनरीक्षण किया गया है। लंबे समय से दरों के अद्यतन नहीं होने के कारण नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक बाजार मूल्य और गाइडलाइन दरों के बीच असंतुलन उत्पन्न हो गया था, जिसे अब दूर किया गया है।

वर्ष 2019 और 2024 में रायपुर नगर निगम के वार्डों का परिसीमन हो चुका था, लेकिन उसके अनुरूप गाइडलाइन दरों में संशोधन नहीं किया गया था। इसी अवधि में नगर निगम क्षेत्र और आसपास के इलाकों में नए प्रमुख मार्ग, कॉलोनियां, व्यावसायिक परिसर, औद्योगिक क्षेत्र और नई बसाहटें विकसित हुईं, जिनका गाइडलाइन में समावेश नहीं था। इसके कारण एक ही मार्ग पर अलग-अलग दरें, समान परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में भिन्न मूल्य और कॉलोनियों के नाम के आधार पर अलग दरें निर्धारित थीं।

नई गाइडलाइन में इन सभी विसंगतियों को दूर करते हुए रोड आधारित दर प्रणाली अपनाई गई है। उदाहरण के तौर पर रायपुर नगर निगम के वार्ड नंबर-1 में रिंग रोड नंबर-2 पर पहले एक ही मार्ग पर दो अलग-अलग दरें लागू थीं। अब इन्हें युक्तियुक्त कर मुख्य मार्ग के लिए 30,000 रुपये प्रति वर्गमीटर और अंदरूनी क्षेत्र के लिए 20,000 रुपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित किया गया है।

इसी प्रकार रायपुर-बिलासपुर रोड, रायपुर-बलौदाबाजार रोड और जी.ई. रोड सहित कई प्रमुख मार्गों पर पहले से मौजूद असमान दरों को समायोजित कर नई, तार्किक और समान दरें तय की गई हैं। एक ही वार्ड के समान परिस्थिति वाले क्षेत्रों में भी दरों की समानता सुनिश्चित की गई है।

स्वीकृत अभिविन्यास कॉलोनियों में नाम के आधार पर अलग-अलग दरें समाप्त कर एक समान दर प्रणाली लागू की गई है। साथ ही गाइडलाइन को सरल बनाने के उद्देश्य से कंडिकाओं की संख्या में भी बड़ी कटौती की गई है। रायपुर नगर निगम के 70 वार्डों में पहले मौजूद 861 कंडिकाओं को घटाकर 454 कर दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी दरों का युक्तियुक्तकरण किया गया है। रायपुर-बिलासपुर मुख्य मार्ग सहित कई गांवों में मुख्य मार्ग और अंदरूनी क्षेत्रों की दरों को समान परिस्थिति के आधार पर एकरूप किया गया है, जिससे भूमि मूल्यांकन में स्पष्टता आएगी।

इस समग्र पुनरीक्षण के माध्यम से रायपुर जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों पुरानी विसंगतियों को दूर किया गया है। नई गाइडलाइन दरों से आम जनता को संपत्ति मूल्यांकन में पारदर्शिता, सरलता और वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप लाभ मिलेगा।

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