CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » High Court Arbitration Appeal Dismissed : 221 दिन की देरी पर भारी पड़ी कानून की सख्ती, हाईकोर्ट ने हाईवे मुआवजा अपील खारिज की

High Court Arbitration Appeal Dismissed : 221 दिन की देरी पर भारी पड़ी कानून की सख्ती, हाईकोर्ट ने हाईवे मुआवजा अपील खारिज की

By Newsdesk Admin
13/02/2026
Share
High Court Arbitration Appeal Dismissed
High Court Arbitration Appeal Dismissed

सीजी भास्कर, 13 फरवरी | बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे से संबंधित आर्बिट्रेशन अपील को 221 दिन की देरी के कारण खारिज (High Court Arbitration Appeal Dismissed) कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धन की कमी या कानूनी प्रक्रिया की जानकारी न होना जैसे सामान्य कारण इतनी लंबी देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त नहीं माने जा सकते। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ में हुई।

Contents
  • क्या है पूरा मामला
  • जिला अदालत से हाईकोर्ट तक
  • कोर्ट ने देरी पर क्यों दिखाई सख्ती
  • नतीजा

क्या है पूरा मामला

यह प्रकरण जांजगीर-चांपा जिला के सारागांव गांव से जुड़ा है, जहां निवासियों रामकृष्ण, ओंकार, महावीर, परमेश्वरी और रमेश्वरी की भूमि नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित की गई थी। 30 जुलाई 2016 को मुआवजा अवार्ड पारित किया गया, लेकिन जमीन मालिक मुआवजे की राशि से संतुष्ट नहीं थे।

इसके बाद उन्होंने नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3G(5) के तहत मध्यस्थ के समक्ष अपील की। मध्यस्थ ने 10 नवंबर 2017 को आदेश पारित करते हुए मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड, रायपुर के वर्ष 2015-16 के दिशा-निर्देशों के अनुसार करने के निर्देश दिए।

जिला अदालत से हाईकोर्ट तक

मध्यस्थ के आदेश को कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) ने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट की धारा 34 के तहत जिला न्यायालय (High Court Arbitration Appeal Dismissed) में चुनौती दी। तृतीय जिला न्यायाधीश, जांजगीर ने वर्ष 2019 में मध्यस्थ के आदेश को निरस्त कर दिया।

इस फैसले के खिलाफ भूमि स्वामियों ने धारा 37 के तहत हाईकोर्ट में अपील दायर की, लेकिन यह अपील 221 दिन की देरी से दाखिल हुई। देरी माफी के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया।

कोर्ट ने देरी पर क्यों दिखाई सख्ती

अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि धनाभाव, कानूनी प्रक्रिया की जानकारी का अभाव और व्यक्तिगत परेशानियों के चलते समय पर अपील नहीं हो सकी। उनका कहना था कि देरी जानबूझकर नहीं की गई और इससे प्रतिवादी को कोई नुकसान नहीं होगा।

वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि आर्बिट्रेशन मामलों में समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और देरी केवल अपवादस्वरूप ही माफ की जा सकती है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 221 दिन की देरी अत्यधिक है और प्रस्तुत कारण पर्याप्त (High Court Arbitration Appeal Dismissed) नहीं हैं। अदालत ने यह भी दोहराया कि देरी माफी कोई अधिकार नहीं, बल्कि न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है। जब देरी स्वीकार्य ही नहीं है, तो अपील पर विचार का कोई आधार नहीं बनता।

नतीजा

देरी माफी आवेदन खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने आर्बिट्रेशन अपील को भी खारिज कर दिया। इस फैसले को आर्बिट्रेशन मामलों में समय-सीमा के महत्व और न्यायिक अनुशासन की कड़ी याद दिलाने वाला माना जा रहा है।

शादी का दबाव बना तो प्रेमिका का गला घोंटकर की हत्या, पुलिस को दिया सांप काटने का झूठा बहाना
Cold Wave Chhattisgarh : उत्तर की हवाओं से कांपी धरती, अगले 48 घंटे और सख्त होगी ठंड
दंतेवाड़ा में जादू-टोने के शक में हत्या:घर के आंगन में सोए बुजुर्ग को कुल्हाड़ी से काटा, 2 आरोपी गिरफ्तार
Anti Corruption Bureau Raid : जीरो टॉलरेंस पर सरकार सख्त, एक साथ दो जिलों में ACB की दबिश, रिश्वत लेते अधिकारी-कर्मचारी धराए
Grihita reached the highest peak of Chhattisgarh : बेटी बचाओ अभियान को दिया समर्थन
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Relief from heatwave : IMD का बड़ा अलर्ट, कई राज्यों में 30 मई तक झमाझम बारिश

सीजी भास्कर, 27 मई। उत्तर प्रदेश के कई…

T20 World Cup 2026 : विश्व कप से ठीक पहले टीम को बड़ा झटका, चोटिल खिलाड़ी की जगह युवा ऑलराउंडर को मिला मौका

सीजी भास्कर, 27 मई। महिला टी20 विश्व कप…

Thalapathy Vijay : मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे विजय, प्रधानमंत्री से मुलाकात में उठाया बड़ा मुद्दा

सीजी भास्कर, 27 मई। तमिलनाडु की राजनीति में…

Bakrid Security : बकरीद से पहले पूरे जिले में सख्त निगरानी, मस्जिदों से लेकर सीमाओं तक बढ़ाई गई सुरक्षा

सीजी भास्कर, 27 मई। बकरीद पर्व को लेकर…

UCC Bill : भारी विरोध और नारेबाजी के बीच पास हुआ नया कानून, अब लिव इन रिश्तों पर भी बनेगा रिकॉर्ड

सीजी भास्कर, 27 मई। असम विधानसभा में बुधवार…

You Might Also Like

अन्यघटना दुर्घटनाछत्तीसगढ़ट्रेंडिंगफीचर्ड

CG News : तेज बारिश के बीच नाला पार कर रही कार “खिलौने” जैसी बही, देखिए विडियो, चालक ने कूद कर बचाई जान, SDRF टीम मौके पर

13/07/2024
छत्तीसगढ़ट्रेंडिंगदेश-दुनिया

Local Body By-Election Chhattisgarh: पंचायत–नगरीय निकायों की 1043 सीटों पर उपचुनाव, नई मतदाता सूची से तय होगा जनादेश

20/01/2026
Tomar Brothers Case Raipur
अपराधछत्तीसगढ़

Tomar Brothers Case Raipur : फरार सूदखोर तोमर बंधु की जमानत याचिका खारिज, 154 दिन से पुलिस के हाथ खाली

04/11/2025
छत्तीसगढ़

Holi Date 2025: होलिका दहन और रंगों की होली कब? जानें सही तिथि और शुभ मुहूर्त

01/03/2026
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?