CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » High Court’s strictness : 15 दिन में दैनिभोगी कर्मचारियों को नियमित पद के अनुसार वेतन दे यूनिवर्सिटी, वरना होगी कार्रवाई

High Court’s strictness : 15 दिन में दैनिभोगी कर्मचारियों को नियमित पद के अनुसार वेतन दे यूनिवर्सिटी, वरना होगी कार्रवाई

By Newsdesk Admin
11/05/2026
Share

सीजी भास्कर, 11 मई । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन भुगतान मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर कर्मचारियों को नियमित पद के अनुरूप वेतन और लंबित देयकों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। (High Court’s strictness)

Contents
  • अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई : High Court’s strictness
  • सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
  • 2023 के आदेश के बाद भी नहीं हुआ पालन
  • हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई : High Court’s strictness

मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु की कोर्ट में हुई। कर्मचारियों की ओर से दायर अवमानना याचिका में बताया गया कि न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन अब तक आदेशों का पालन नहीं कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) और रिव्यू पिटीशन को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहले ही खारिज कर चुका है। इसके बावजूद दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं।

2023 के आदेश के बाद भी नहीं हुआ पालन

सुनवाई के दौरान कर्मचारियों के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2023 में पारित आदेश के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी के समान पूरा लाभ नहीं दिया। न तो नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई और न ही बकाया भुगतान किया गया। High Court’s strictness

हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को 15 दिनों के भीतर आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि तय समयसीमा में आदेश का पालन नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

Bihan Yojana Success Story : उन्नत नस्ल की गायों से सरस्वती बनीं आत्मनिर्भर, हर महीने 20 हजार की आय
Liquor Syndicate : नाले किनारे चल रहा था शराब का गुप्त खेल, पुलिस पहुंची तो अंधेरे में भागने लगे लोग
Durg Fake Cigarette Case : इंदिरा मार्केट में नकली सिगरेट का कारोबार पकड़ा, 2 आरोपी गिरफ्तार
अवैध संबंध के शक में युवक पर जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार
CG दुर्ग से सुलतानपुर-बिलासपुर से यलहंका फेस्टीवल ट्रेन का जानें शेड्यूल
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Bilaspur Murder
Bilaspur Murder : फांसी बताकर छिपाया हत्या का राज, पोस्टमॉर्टम में खुलासा; पति-सास और देवर गिरफ्तार

बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में 26 वर्षीय…

Youth Congress Election
Youth Congress Election : युवा कांग्रेस चुनाव में फर्जी मतदान का आरोप, ओटीपी और पहचान से छेड़छाड़ की शिकायतों से उठे सवाल

छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के संगठन चुनाव को लेकर…

Chhattisgarh Weather
Chhattisgarh Weather : छत्तीसगढ़ में थमेगी बारिश, रात के तापमान में गिरावट से बढ़ेगी ठंडक, इन संभागों में बूंदाबांदी के आसार

छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार अब धीमी पड़ने…

Gutkha Raid
Gutkha Raid : रायपुर में गुटखे के गोदाम पर अचानक पहुंची टीम, 50 से ज्यादा बोरे मिले, महाराष्ट्र के इनपुट से मचा हड़कंप

रायपुर के शदाणी दरबार मार्केट स्थित एक गोदाम…

Urkura Station
Urkura Station : बच्चों की चीख से मचा हड़कंप, ट्रेन के सामने जाने लगी महिला; स्टेशन मास्टर ने दौड़कर बचाई जान

रायपुर के उरकुरा रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?