सीजी भास्कर, 21 जून : भारतीय रेलवे (Indian Railways New Rules) ने यात्रियों की सुरक्षा, अनुशासन और रेल परिसरों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों को और अधिक सख्त कर दिया है। नए प्रावधानों के तहत बिना टिकट यात्रा करने, महिला आरक्षित कोच में अनधिकृत प्रवेश, धूम्रपान, फेरी लगाने और अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों पर पहले की तुलना में अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, व्यवस्थित और बेहतर यात्रा अनुभव उपलब्ध कराना है।
बिना टिकट यात्रा पर अब देना होगा 500 रुपये जुर्माना
रेलवे के नए नियमों के अनुसार बिना वैध टिकट यात्रा करते पाए जाने पर यात्रियों को न केवल पूरा किराया चुकाना होगा, बल्कि न्यूनतम 500 रुपये अतिरिक्त जुर्माना भी देना पड़ेगा। पहले यह राशि 250 रुपये थी।
इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी टिकट का उपयोग करने, पुरानी टिकट का दोबारा इस्तेमाल करने या टिकट संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में मामला न्यायालय तक पहुंच सकता है।
महिला कोच में प्रवेश किया तो लगेगा भारी जुर्माना
रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए महिला आरक्षित कोच, सीट या केबिन में बिना अनुमति प्रवेश करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। ऐसे मामलों में 2500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि महिला यात्रियों को सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा वातावरण उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है।
धूम्रपान और फेरी लगाने वालों पर भी कार्रवाई
ट्रेन या रेलवे स्टेशन परिसर में धूम्रपान करने वालों पर अब 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा बिना अनुमति सामान बेचने, फेरी लगाने या भीख मांगने जैसी गतिविधियों पर भी रेलवे ने सख्ती बढ़ा दी है।
रेलवे का मानना है कि इन गतिविधियों से यात्रियों को असुविधा होती है और सुरक्षा संबंधी जोखिम भी बढ़ते हैं।
नशे में हंगामा करने वालों पर रहेगा शिकंजा
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि नशे की हालत में यात्रा करने, यात्रियों को परेशान करने, अभद्र व्यवहार करने या रेलवे संचालन में बाधा डालने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा रेलवे परिसर में थूकना, प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करना, ट्रैक पर बिना अनुमति जाना और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने जैसी गतिविधियां भी दंडनीय होंगी।
खतरनाक सामान लेकर यात्रा करने पर कड़ी सजा
रेलवे ने खतरनाक और प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन को लेकर भी सख्त प्रावधान लागू किए हैं। ज्वलनशील, विस्फोटक या अन्य प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करने वालों का सामान जब्त किया जा सकता है।
गंभीर मामलों में 10 हजार रुपये तक जुर्माना और एक वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले नियमों की जानकारी लेने और उनका पालन करने की अपील की है।





