सीजी भास्कर, 28 जून। जन्म-मृत्यु पंजीकरण (Birth Death Registration) से जुड़े मामलों में आम नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, जशपुर ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति को जन्म या मृत्यु पंजीकरण प्रकरण में संबंधित रजिस्ट्रार के आदेश से असंतोष है, तो वह नियमानुसार अपील कर सकता है।
जिला रजिस्ट्रार और मुख्य रजिस्ट्रार के समक्ष कर सकेंगे अपील
कार्यालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, जन्म-मृत्यु पंजीकरण (Birth Death Registration) के किसी प्रकरण में रजिस्ट्रार के आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति जिला रजिस्ट्रार के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। यदि जिला रजिस्ट्रार के निर्णय से भी संतुष्टि नहीं होती है, तो संबंधित व्यक्ति मुख्य रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ तथा संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, रायपुर के समक्ष भी अपील करने का अधिकार रखता है।
अपील के साथ जरूरी दस्तावेज करना होगा संलग्न
अधिकारियों ने बताया कि अपील प्रस्तुत करते समय संबंधित आदेश की प्रति, आवश्यक अभिलेख और अपना पक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण की जांच कर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।
विवाद या त्रुटि होने पर करें वैधानिक अपील
जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय ने सभी नागरिकों से अपील की है कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण (Birth Death Registration) से जुड़े किसी भी विवाद, त्रुटि या आदेश के विरुद्ध वैधानिक अपील व्यवस्था का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय रजिस्ट्रार या जिला रजिस्ट्रार कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।



