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IPS Dangi Case : डांगी केस में हाईकोर्ट सख्त, शासन को 7 दिन में जवाब देने का आखिरी मौका

By Newsdesk Admin
04/09/2026
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IPS Dangi Case : डांगी केस में हाईकोर्ट सख्त, शासन को 7 दिन में जवाब देने का आखिरी मौका
IPS Dangi Case : डांगी केस में हाईकोर्ट सख्त, शासन को 7 दिन में जवाब देने का आखिरी मौका

सीजी भास्कर, 04 सितंबर : आईपीएस डांगी मामला (IPS Dangi Case) अब हाई कोर्ट बिलासपुर में सख्त रुख के बीच पहुंच गया है। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से जवाब और जांच रिपोर्ट पेश नहीं होने पर अदालत ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने शासन को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का आखिरी मौका दिया है।

Contents
  • 7 दिन में शपथपत्र के साथ जवाब देना होगा
  • महिला ने निष्पक्ष जांच की मांग की
  • IPS अधिकारियों की जांच पर भी आपत्ति
  • 12 अगस्त को भी मांगा था जवाब
  • 29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

 

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7 दिन में शपथपत्र के साथ जवाब देना होगा

जस्टिस ए.के. प्रसाद की बेंच ने शासन को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर शपथपत्र के साथ अपना जवाब दाखिल किया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि तय समय में जवाब दाखिल नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ सकता है। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर 2026 को होगी।

 

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महिला ने निष्पक्ष जांच की मांग की

मामले की शिकायतकर्ता महिला एक सब-इंस्पेक्टर की पत्नी हैं। उन्होंने मौजूदा जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए किसी वरिष्ठ महिला IAS अधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि ऑनलाइन योग क्लास के दौरान निलंबित IPS अधिकारी रतनलाल डांगी ने आपत्तिजनक व्यवहार किया। महिला ने विरोध करने पर उनके पति को झूठे मामले में फंसाने और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ट्रांसफर कराने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया है।

 

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IPS अधिकारियों की जांच पर भी आपत्ति

शिकायत के बाद पुलिस विभाग की ओर से जांच के लिए IPS अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। शिकायतकर्ता ने इसी जांच प्रक्रिया और नियुक्त अधिकारियों की भूमिका पर आपत्ति जताई है। महिला की ओर से वरिष्ठ महिला IAS अधिकारी से जांच कराने की मांग की गई है, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके।

 

 

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12 अगस्त को भी मांगा था जवाब

हाईकोर्ट ने इससे पहले 12 अगस्त की सुनवाई में संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा था। निर्धारित समय बीतने के बाद भी शासन की ओर से जवाब और जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इसी पर अदालत ने इस बार कड़ा रुख अपनाते हुए शासन को एक सप्ताह की अंतिम मोहलत दी है। कोर्ट के निर्देश के बाद अब संबंधित विभाग को तय समय सीमा के भीतर जवाब दाखिल करना होगा।

 

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29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

IPS Dangi Case में अब अगली सुनवाई 29 सितंबर 2026 को होगी। यदि तय समय में जवाब दाखिल नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति को लेकर अदालत आदेश दे सकती है। फिलहाल कोर्ट के निर्देश के बाद शासन की ओर से जांच रिपोर्ट और जवाब दाखिल किए जाने का इंतजार है।

 

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