सीजी भास्कर, 9 सितंबर : महासमुंद में 23,350 किलो खैर लकड़ी के अवैध परिवहन और फर्जी एनओसी (Khair Lakdi Smuggling) मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के ठिकाने से 81 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस ने रकम को अपराध से अर्जित संपत्ति मानते हुए इसकी कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के मुड़पार में मिला कैश
जांच के दौरान पुलिस को आरोपी मनीष अग्रवाल के मुड़पार स्थित मकान से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की जानकारी मिली। अदालत से सर्च वारंट लेने के बाद पुलिस टीम ने 7 सितंबर 2026 को मकान की तलाशी ली। इसी तलाशी में नकदी से भरा थैला बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया।
पुलिस के अनुसार, बरामद नकदी खैर लकड़ी तस्करी मामले (Khair Lakdi Smuggling) की जांच में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रकम को अपराध से अर्जित संपत्ति मानकर अब आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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फर्जी NOC से 23 टन लकड़ी परिवहन
मामला खैर लकड़ी के अवैध परिवहन (Khair Lakdi Smuggling) से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, वन परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा के आवेदन पर 23,350 किलो खैर लकड़ी के अवैध परिवहन का मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि लकड़ी को परिवहन करने के लिए फर्जी एनटीपीएस एनओसी तैयार की गई और उसे वास्तविक दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मामले में पिथौरा थाने में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के मकान की तलाशी के लिए न्यायालय से सर्च वारंट हासिल किया।
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500 के नोटों की 162 गड्डियां
तलाशी के दौरान पुलिस टीम को एक थैला मिला। यह कार्रवाई केयरटेकर और गवाहों की मौजूदगी में की गई। पुलिस के मुताबिक, थैले में 500 रुपए के नोटों की कुल 162 गड्डियां रखी थीं।
पुलिस ने गड्डियों की गिनती कराई तो कुल 16,200 नोट मिले। इनकी कुल कीमत 81 लाख रुपए निकली। पुलिस ने मौके पर पूरी रकम जब्त कर ली। इस बरामदगी को खैर लकड़ी तस्करी की जांच (Khair Lakdi Smuggling) में अहम कार्रवाई माना जा रहा है।
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कई धाराओं में दर्ज है अपराध
पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 3(5), 111, आर्म्स एक्ट की धारा 25 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 42(1), 41(2)(ख)(घ) तथा 52(1) के तहत मामला दर्ज है।
मामले में पुलिस अवैध लकड़ी परिवहन, फर्जी दस्तावेज और बरामद नकदी से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है। फर्जी एनओसी मामले (Khair Lakdi Smuggling) में पुलिस अब रकम के स्रोत और आरोपी से इसके संबंध की भी पड़ताल कर रही है।
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81 लाख की कुर्की के लिए कोर्ट में आवेदन
पुलिस ने 81 लाख रुपए की रकम को अपराध से अर्जित संपत्ति माना है। इसकी कुर्की के लिए BNSS की धारा 107 के तहत न्यायालय में आवेदन दिया गया है। कुर्की की कार्रवाई पूरी होने के बाद आरोपी इस रकम का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।
पुलिस की कार्रवाई अवैध खैर लकड़ी परिवहन (Khair Lakdi Smuggling) से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच के तहत आगे बढ़ रही है। अब जांच में नकदी के स्रोत और फर्जी एनओसी तैयार करने तथा इस्तेमाल करने वालों की भूमिका भी सामने आने की उम्मीद है।
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