सीजी भास्कर, 06 जून। मध्य प्रदेश सरकार सरकारी नौकरियों की भर्ती और सेवा शर्तों में व्यापक बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 2026 का प्रारूप (ड्राफ्ट) जारी किया है। प्रस्तावित नियमों में सरकारी नौकरी की पात्रता, परिवीक्षा अवधि (Probation Period), स्थायीकरण और वरिष्ठता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। (MP Civil Service Rules 2026)
ड्राफ्ट के अनुसार, दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा परिवीक्षा अवधि और सेवा पुष्टिकरण संबंधी नियमों में भी संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है।
MP Civil Service Rules 2026 : 15 जून तक मांगे गए सुझाव
सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारी संगठनों, अधिकारियों और आम नागरिकों से 15 जून 2026 तक सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। प्राप्त सुझावों के आधार पर अंतिम मसौदा तैयार कर राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
जुलाई से लागू हो सकते हैं नए नियम
जानकारी के अनुसार, कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जुलाई 2026 से नए सिविल सेवा नियम लागू किए जा सकते हैं। ये नियम राज्य की अधिकांश शासकीय सेवाओं पर लागू होंगे। हालांकि विशेष अधिनियमों के अंतर्गत संचालित सेवाओं और संविदा नियुक्तियों पर संबंधित अलग-अलग प्रावधान प्रभावी रहेंगे।
ड्राफ्ट में प्रस्तावित प्रमुख बदलाव : MP Civil Service Rules 2026
दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थियों की सरकारी नौकरी में पात्रता समाप्त हो सकती है।
परिवीक्षा अवधि (Probation Period) संबंधी नियमों में संशोधन का प्रस्ताव।
कर्मचारियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया में बदलाव।
वरिष्ठता निर्धारण के लिए नए प्रावधान।
भर्ती एवं सेवा शर्तों को अधिक स्पष्ट और एकरूप बनाने की पहल।
क्यों अहम है यह बदलाव?
विशेषज्ञों का मानना है कि नए नियम लागू होने पर सरकारी भर्ती प्रक्रिया और सेवा प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ सकती है। वहीं, दो-बच्चे नीति से जुड़े प्रावधान पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती हैं।




