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Home » लोकसभा में धुएं का रहस्य: पीला धुआं छोड़ने वाले शख्स को 15 महीने बाद भी नहीं मिली जमानत, अगली सुनवाई 24 जुलाई को

लोकसभा में धुएं का रहस्य: पीला धुआं छोड़ने वाले शख्स को 15 महीने बाद भी नहीं मिली जमानत, अगली सुनवाई 24 जुलाई को

By Newsdesk Admin
26/03/2025
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26 मार्च 2025 :

Parliament Security Breach: संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में आरोपी डी. मनोरंजन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने उसे जमानत देने से मना कर दिया था. इस मामले में अब अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी.

दिसंबर 2023 में 6 लोगों ने संसद में अवैध तरीके से प्रवेश कर हंगामा मचाया था. डी मनोरंजन इन्हीं 6 में से एक हैं. मैसूर के डी मनोरंजन और लखनऊ के सागर शर्मा लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से सांसदों के बीच कूद पड़े थे. उन्होंने नारेबाजी करते हुए पीले धुएं वाले कैन खोल दिए थे, जिससे पूरे सदन में पीला धुआं छा गया था. इससे वहां मौजूद सांसदों में हड़कंप मच गया था.

इसी तरह नीलम देवी और अमोल शिंदे ने संसद के बाद बाहर इसी तरह का धुआं फैलाया. ललित झा को संसद के अंदर की इस घटना का वीडियो बनाने की जिम्मेदारी थी, वहीं विशाल शर्मा भी इस टीम का हिस्सा था. सभी आरोपियों को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था. यूएपीए की धारा 13, 16 और 18 और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत इन पर आरोप लगाए गए थे. सभी छह आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

अजीब तरह का विरोध प्रदर्शन

दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला कि सभी आरोपी भगत सिंह फैन क्लब नाम के सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए थे. आरोपियों के वकील का कहना था कि इन लोगों ने प्रशासनिक तंत्र, बेरोजगारी, गरीबी, मौद्रिक अस्थिरता, अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्धे पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए यह कदम उठाया था. वकील ने इन लोगों की जमानत याचिका पर यह भी दलील दी थी कि ये लोग सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के सच्चे अनुयायी हैं और इनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था.

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