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Home » National Herald Case : नेशनल हेराल्ड मामला में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को झटका, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

National Herald Case : नेशनल हेराल्ड मामला में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को झटका, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

By Newsdesk Admin
02/05/2025
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National Herald Case
National Herald Case

सीजी भास्कर, 02 मई : नेशनल हेराल्ड मामले (National Herald Case) में शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस प्रवासी इकाई प्रमुख सैम पित्रोदा समेत पांच लोगों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में चार्जशीट दायर की है। यह नोटिस इसलिए जारी किया गया है ताकि यह तय किया जा सके कि कोर्ट को चार्जशीट स्वीकार करना चाहिए या नहीं।

नेशनल हेराल्ड मामले में शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस प्रवासी इकाई प्रमुख सैम पित्रोदा समेत पांच लोगों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंगसे जुड़े मामले में चार्जशीट दायर की है। दरअसल, यह नोटिस इसलिए जारी किया गया है जिससे यह तय हो पाए की कोर्ट को चार्जशीट स्वीकार करना चाहिए या नहीं।

राहुल, सोनिया समेत अन्य पर केस (National Herald Case)

कोर्ट के नोटिस के जवाब के साथ ही में राहुल, सोनिया समेत अन्य लोगों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट समन जारी करने पर फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले आरोपियों का पक्ष सुनने का अधिकार छीना नहीं जा सकता है। यह अधिकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के तहत दिया गया है।

कोर्ट ने आगे कहा कि अभी केस की तथ्यों की गुणवत्ता (मेरिट्स) पर बहस नहीं होगी। ईडी ने कहा कि अगर मामले में आरोपियों और सह-आरोपियों को सुनने के लिए नोटिस जारी किया जा सकता है। इस पर कोई आपत्ति नहीं है। एजेंसी चाहती है कि मामले कि सुनवाई निष्पक्ष हो।

ईडी ने कहा कि कोयला घोटाले में आरोपियों को सुने बिना समन जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर स्टे लगा दिया था। इसके बाद मामले की सुनवाई 8 मई को होगी। इस दौरान कोर्ट यह तय करेगा कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू होना चाहिए या नहीं।

क्या है नेशनल हेराल्ड मामला (National Herald Case )

ईडी के मुताबिक, नेशनल हेराल्ड अख्बार की मालिक कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजीएल) ने केवल 50 लाख रुपये में दो हजार करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पने का प्रयास किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर साजिश रची है। उन्होंने एजीएल की 99 फीसदी हिस्सेदारी एक प्राइवेट ‘यंग इंडियन’ को केवल 50 लाख रुपये में सौंपी थी। यह कंपनी सोनिया-राहुल गांधी के नियंत्रण में है।

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