सीजी भास्कर, 29 जून। कबीर जयंती के अवसर पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में सोमवार को मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम ने पशुवध गृहों के साथ-साथ सभी मांस-मटन दुकानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जब्ती और नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। (Raipur meat ban on Kabir Jayanti)
नगर निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। प्रतिबंध पूरे नगर निगम क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। महापौर के निर्देश पर निगम का स्वास्थ्य विभाग विशेष निगरानी रखेगा। अधिकारियों ने बताया कि केवल मांस की दुकानों ही नहीं, बल्कि होटलों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन परोसने और बेचने पर रोक रहेगी।
यदि किसी होटल या प्रतिष्ठान में मांस-मटन का विक्रय या परोसना पाया गया तो संबंधित सामग्री जब्त की जाएगी और संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आदेश (Raipur meat ban on Kabir Jayanti) के पालन के लिए सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। निगम की टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करेंगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई करेंगी।



