CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Rape victims have the right to decide on their pregnancy : हाईकोर्ट ने दी अबॉर्शन की अनुमति

Rape victims have the right to decide on their pregnancy : हाईकोर्ट ने दी अबॉर्शन की अनुमति

By Newsdesk Admin
22/05/2026
Share

सीजी भास्कर, 22 मई । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एनके व्यास ने दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई युवती की याचिका मंजूर कर ली है। साथ ही उसे अबार्शन कराने की अनुमति भी दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता को यह तय करने का पूरा अधिकार है कि वह गर्भ जारी रखना चाहती है या नहीं। (Rape victims have the right to decide on their pregnancy)

Contents
  • मेडिकल बोर्ड से जांच कराने के दिए थे निर्देश
  • हाईकोर्ट ने कहा- रेप पीड़िता को प्रेग्नेंसी पर फैसला लेने का हक
  • अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देश : Rape victims have the right to decide on their pregnancy

इस केस में कोर्ट ने आरोपी को सजा दिलाने के लिए भ्रूण का DNA सैंपल सुरक्षित रखने को भी कहा है, क्योंकि आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने युवती को अबार्शन के लिए सिम्स या जिला अस्पताल बिलासपुर में भर्ती कराने के निर्देश भी दिए हैं।

दरअसल, बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की 21 वर्षीय युवती ने अपने प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। जिस पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर, युवती दुष्कर्म के बाद गर्भवती हो गई। युवती ने पहले प्रेमी युवक पर शादी करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन, युवक ने शादी से इनकार कर दिया।

जबरदस्ती संबंध बनाने का लगाया आरोप : Rape victims have the right to decide on their pregnancy

युवती ने कानूनी रूप से अबार्शन कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें बताया गया कि आरोपी युवक ने उसके साथ जबरदस्ती बनाए। साथ ही शादी करने का वादा भी किया। जिसके कारण युवती गर्भवती हो गई। अब वह इस गर्भ को नहीं रखना चाहती, क्योंकि इससे उसे मानसिक और शारीरिक तकलीफ हो रही है। युवती ने कोर्ट से कहा कि जिस व्यक्ति ने उसकी सहमति के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। इस घटना से वह समाज में अपमान और शर्मिंदगी महसूस कर रही है।

मेडिकल बोर्ड से जांच कराने के दिए थे निर्देश

इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान 19 मई को कोर्ट ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) बिलासपुर को विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बनाकर युवती की जांच कराने और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि युवती करीब 16 से 20 सप्ताह की गर्भवती है।

हाईकोर्ट ने कहा- रेप पीड़िता को प्रेग्नेंसी पर फैसला लेने का हक

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता को अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर फैसला लेने की स्वतंत्रता और अधिकार मिलना चाहिए। कोर्ट ने माना कि बिना न्यायिक आदेश के डॉक्टर गर्भपात नहीं कर सकते थे, इसलिए मामले की परिस्थितियों को देखते हुए याचिका स्वीकार की जाती है।

अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देश : Rape victims have the right to decide on their pregnancy

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि पीड़िता को तत्काल जिला अस्पताल या सिम्स बिलासपुर में भर्ती कराया जाए। इसके बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, युवती और उसके परिजनों की सहमति से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) की प्रक्रिया पूरी करेगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में जांच और ट्रायल के लिए भ्रूण का DNA सैंपल सुरक्षित रखा जाए।

बेटी की ससुराल से पिता और भाई ने मिलकर उड़ा दिए 24 लाख की ज्वेलरी और कैश, पुलिस ने किया गिरफ्तार
विधायक ने तलवार से काटा केक, वीडियो वायरल होने के बाद उठे सवाल
Abujhmad Encounter : अबूझमाड़ मुठभेड़ में दो महिला नक्सली ढेर, इंसास राइफल और भारी सामान बरामद
Blue Water Khadan Raipur Tragedy: 36 घंटे की तलाश के बाद मिले दोनों छात्रों के शव
Nalwa Cement Protest : नलवा सीमेंट प्लांट के खिलाफ भड़का जनआक्रोश — ग्रामीणों ने दी सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी!”
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

मेलबर्न में पीएम मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन, बोले- ‘ग्रो मोर, अचीव मोर’ है नए भारत की पहचान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में…

Green Manure
Green Manure : ढैंचा से बदलेगी खेती की तस्वीर, किसान अपना रहे टिकाऊ कृषि का रास्ता

सीजी भास्कर, 09 जुलाई :   खेतों की घटती…

Mahua Liquor
Mahua Liquor : नया सवेरा अभियान में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने महुआ शराब के साथ दो लोगों को दबोचा

रिपोर्टर - आशुतोष सिंह राजपूत सीजी भास्कर, 09…

Ravishankar Sagar Dam
Ravishankar Sagar Dam : रविशंकर सागर बांध के लिए 4.58 करोड़ मंजूर, सुदृढ़ीकरण और पुनर्वास कार्य होंगे शुरू

सीजी भास्कर, 09 जुलाई :  रविशंकर सागर बांध…

Tree Plantation
Tree Plantation : सरदार पटेल जयंती पर गरियाबंद पुलिस की नई पहल, बच्चों के साथ दिया एकता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश

रिपोर्टर - आशुतोष सिंह राजपूत सीजी भास्कर, 09…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?