सीजी भास्कर, 24 अप्रैल : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऑटो डेबिट (RBI Auto Debit Rule Change) से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए डिजिटल पेमेंट के लिए नया ई-मैंडेट फ्रेमवर्क जारी किया है। इसमें बार-बार होने वाले पेमेंट्स के लिए हर लेनदेन पर 15,000 रुपये की लिमिट तय की गई है और इस सीमा तक के भुगतान के लिए ओटीपी जैसे प्रमाणीकरण की जरूरत नहीं होगी। यानी अब केवल 15,000 रुपये से अधिक के ऑटो-पेमेंट के लिए अतिरिक्त सत्यापन करना होगा। केंद्रीय बैंक के इस कदम का उद्देश्य बड़े भुगतानों को अधिक सुरक्षित बनाना है ।
हालांकि यह सुविधा तभी लागू होगी जब ग्राहक ओटीपी (E-Mandate Framework 2026) या पिन के जरिए एक बार ई-मैंडेट को मंजूरी देगा। यानी ग्राहकों को एक बार एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा। इसके बाद तय सीमा तक भुगतान स्वतः डेबिट होते रहेंगे। इस बदलाव से ग्राहकों को ऑटो-डेबिट भुगतान पर अधिक नियंत्रण मिलेगा और निर्धारित सीमा से अधिक के लेनदेन पर अतिरिक्त सत्यापन जरूरी रहेगा ।
केंद्रीय बैंक ने राहत देते हुए बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड सदस्यता और क्रेडिट कार्ड (Auto Debit Alert Rule) बिल भुगतान से जुड़े ट्रांजैक्शंस के लिए प्रति लेनदेन सीमा एक लाख रुपये तक तय की है। इसके साथ ही हर ई-मैंडेट में टाइमलाइन स्पष्ट करना अनिवार्य किया गया है, जिससे ग्राहक कभी भी इसे संशोधित या रद्द कर सकें। नए नियमों के तहत किसी भी रिकरिंग पेमेंट से 24 घंटे पहले ग्राहकों को प्री-डेबिट अलर्ट मिलेगा। नोटिफिकेशन में मर्चेंट का नाम, राशि और डेबिट तिथि दर्ज होगी और ग्राहक चाहें तो भुगतान रद्द भी कर सकते हैं। पैसे कटने के बाद भी तुरंत सूचना मिलेगी ।
क्यों बदले गए नियम
भारतीय रिजर्व बैंक ने संशोधित ई-मैंडेट फ्रेमवर्क (RBI Auto Debit Rule Change) इसलिए लागू किया है ताकि ग्राहकों को ऑटो-डेबिट भुगतान पर अधिक नियंत्रण मिल सके। इस बदलाव से सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी। नियमित डिजिटल लेनदेन को आसान बनाते हुए बड़े भुगतानों के लिए अतिरिक्त सत्यापन अनिवार्य किया गया है।
24 घंटे पहले मिलेगा अलर्ट
नए नियमों (RBI Auto Debit Rule Change) के तहत किसी भी रिकरिंग पेमेंट से कम से कम 24 घंटे पहले ग्राहकों को अलर्ट भेजना अनिवार्य होगा। इसमें मर्चेंट का नाम, लेनदेन राशि और डेबिट तिथि की जानकारी होगी। ग्राहक चाहें तो भुगतान रद्द कर सकते हैं। ऑटो डेबिट होने के बाद भी तुरंत सूचना दी जाएगी।


