CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » RERA Property Crackdown: सोशल मीडिया पर मकान-प्लॉट बेचने वालों पर रेरा की नजर, 3 साल की जेल तक का खतरा

RERA Property Crackdown: सोशल मीडिया पर मकान-प्लॉट बेचने वालों पर रेरा की नजर, 3 साल की जेल तक का खतरा

By Newsdesk Admin
18/01/2026
Share

सीजी भास्कर 18 जनवरी छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर नियामक सख्ती तेज हो गई है। (RERA Property Crackdown) के तहत रेरा ने साफ कर दिया है कि बिना पंजीयन फ्लैट, प्लॉट, मकान या बंगले की बिक्री पूरी तरह अवैध है। इसके बावजूद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे लुभावने विज्ञापनों को लेकर रेरा को लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद जांच शुरू की गई है।

Contents
  • फेसबुक-इंस्टाग्राम बने निशाने पर
  • निर्माण शुरू करना भी अपराध
  • टीसीपी मंजूरी भी नहीं देगी राहत
  • 7 साल में 136 प्रोजेक्ट्स जांच के दायरे में
  • 106 बिल्डर रडार पर
  • खरीद से पहले करें रेरा जांच
  • 3 साल की जेल और जुर्माना
  • खरीदारों की सुरक्षा पर जोर

फेसबुक-इंस्टाग्राम बने निशाने पर

रेरा अधिकारियों के अनुसार कई बिल्डर और प्रॉपर्टी एजेंट फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति प्रॉपर्टी का प्रचार कर रहे हैं। (Social Media Property Ads) के जरिए आम लोगों को आकर्षित कर सौदे किए जा रहे हैं, जिससे बाद में खरीदार कानूनी उलझनों में फंस जाते हैं।

निर्माण शुरू करना भी अपराध

रेरा ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल बिक्री ही नहीं, बल्कि बिना रेरा पंजीयन किसी भी साइट पर निर्माण शुरू करना भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। (RERA Registration Rule) के उल्लंघन पर न केवल जांच की जा रही है, बल्कि दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई तय है।

टीसीपी मंजूरी भी नहीं देगी राहत

ऐसे प्रोजेक्ट्स, जिन्हें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से मंजूरी मिली है लेकिन रेरा में पंजीकरण नहीं कराया गया, उन्हें भी रियायत नहीं मिलेगी। रेरा ने इन सभी परियोजनाओं के संचालकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है और दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है।

7 साल में 136 प्रोजेक्ट्स जांच के दायरे में

रेरा की रजिस्ट्रार आस्था राजपूत के अनुसार पिछले सात वर्षों में 136 प्रोजेक्ट्स को स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच में लिया गया। जांच में अनियमितता पाए जाने पर भारी जुर्माना लगाया गया, साथ ही कई संपत्तियों की खरीदी-बिक्री पर रोक भी लगाई गई।

106 बिल्डर रडार पर

अधिकारियों ने बताया कि अब तक 106 ऐसे प्रोजेक्ट्स की पहचान की गई है, जिन्होंने बिना रेरा पंजीयन के निर्माण या बिक्री शुरू कर दी थी। (Blacklisting Builders) प्रक्रिया के तहत इन बिल्डरों को ब्लैकलिस्ट करने और उनका पंजीयन रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है।

खरीद से पहले करें रेरा जांच

रेरा ने आम नागरिकों से अपील की है कि फ्लैट, प्लॉट, मकान या बंगला खरीदने से पहले रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संबंधित प्रोजेक्ट का पंजीयन जरूर जांच लें। एक छोटी सी लापरवाही भविष्य में बड़ा नुकसान करा सकती है।

3 साल की जेल और जुर्माना

रेरा कानून के तहत बिल्डर, जमीन मालिक, प्रॉपर्टी डीलर और एजेंट के लिए पंजीयन अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर तीन साल तक की जेल और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। हाल ही में बिना पंजीकरण प्लॉटिंग और विज्ञापन करने पर दो जमीन मालिकों पर जुर्माना लगाया गया है।

खरीदारों की सुरक्षा पर जोर

कुल मिलाकर रेरा की यह कार्रवाई उन लोगों के लिए चेतावनी है, जो सोशल मीडिया के भरोसे प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला करते हैं। नियामक एजेंसी का फोकस अब साफ है—खरीदारों की सुरक्षा और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता।

केडिया डिस्टलरी संचालक के कुक ने फांसी लगा की खुदकुशी, जांच में जुटी सुपेला पुलिस
Illegal Opium Farming Balrampur: सीमा से लगे पहाड़ी इलाके में फिर पकड़ी गई अफीम की खेती, डेढ़ एकड़ में खड़ी फसल; पुलिस ने शुरू की जांच
LPG Delivery Boy Assault Raigarh: गैस ऑफिस में घुसकर डिलीवरी बॉय से मारपीट, वीडियो सामने आने के बाद आरोपी गिरफ्तार
Mistreatment of third gender : थर्ड जेंडर के साथ बदसलूकी, लड़कों ने अश्लील इशारे किए, जवाब देने पर मारपीट की, FIR दर्ज
Solar Panel Rooftop : पीएम सूर्यघर योजना से बदली दीपक पटेल की जिंदगी, बिजली बिल शून्य, घर बना ऊर्जा आत्मनिर्भर
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Trailer Theft
Trailer Theft : रायगढ़ से ट्रेलर का डाला चोरी कर रायपुर में बेचने वाला गिरोह पकड़ा, 300 कैमरों से खुला राज

रायगढ़ में सड़क किनारे खड़े ट्रेलर का डाला…

Rajya Sabha Election
Rajya Sabha Election : सरोज पांडेय के कथित बैंक खाते की जानकारी पर हाईकोर्ट सख्त, दो सप्ताह में मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय…

River Drowning
River Drowning : अरपा नदी में नहाने गए 14 वर्षीय छात्र की डूबने से मौत, दो घंटे चला रेस्क्यू अभियान

बिलासपुर में गुरुवार दोपहर अरपा नदी में नहाने…

Housing Society Election
Housing Society Election : आशीर्वाद वैली समिति चुनाव को लेकर तस्वीर साफ, 25 अगस्त को होगा मतदान

आवासीय सहकारी समिति मर्यादित, बोदरी के चुनाव को…

Teacher Recruitment
Teacher Recruitment : 57 हजार शिक्षक भर्ती के वादे पर फिर उठी आवाज, दुर्ग में अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन

दुर्ग में 13 अगस्त को शिक्षक भर्ती की…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?