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शेयर्ड ऑटो ‘कार्यस्थल’ नहीं: यौन उत्पीड़न के आरोपी SBI कर्मचारी को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत

By Newsdesk Admin
18/06/2026
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की आंतरिक समिति (IC) द्वारा पारित एक आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें एक पुरुष कर्मचारी को कथित रूप से एक साझा ऑटोरिक्शा में हुई घटना के कारण यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया था।

न्यायमूर्ति सुमन श्याम और फिर्दोश पूनिवाला की डिवीजन बेंच ने यह तय नहीं किया कि यौन उत्पीड़न का आरोप सही है या नहीं, बल्कि अपना निर्णय इस आधार पर दिया कि IC के पास इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार नहीं था।

कोर्ट ने समझाया कि किसी संगठन द्वारा कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए बनाई गई आंतरिक समिति केवल वही शिकायत स्वीकार कर सकती है जो तंग महिला द्वारा की गई हो, अगर कथित यौन उत्पीड़न POSH एक्ट के तहत परिभाषित ‘कार्यस्थल’ में हुआ हो।

कोर्ट ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी अपना ऑफिस जाने के लिए ऑटोरिक्शा खुद लेता है और वह परिवहन नियोक्ता द्वारा प्रदान नहीं किया गया है, तो इसे ‘कार्यस्थल’ की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता।

इस मामले में, हालांकि एसबीआई का कर्मचारी ऑटोरिक्शा से अपने कार्यालय जा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन उसकी या शिकायतकर्ता के नियोक्ता द्वारा प्रदान नहीं की गई थी। इसलिए, अदालत ने पाया कि इस मामले में कथित घटना ‘कार्यस्थल’ में नहीं हुई है, जैसा कि महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, वर्जन और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) में परिभाषित है। ‘इन परिस्थितियों में, हमारी राय में, ऐसी यातायात व्यवस्था ‘कार्यस्थल’ की परिभाषा में नहीं आती। इसलिए, हमारी राय में, कथित घटना ‘कार्यस्थल’ में नहीं हुई है,’ अदालत ने कहा। परिणामस्वरूप, एसबीआई की IC के पास इस मामले में फैसला देने का अधिकार नहीं था, अदालत ने निष्कर्ष निकाला, जबकि इस मामले में 14 साल के एसबीआई कर्मचारी सिद्धेश साटपुते द्वारा दाखिल याचिका को मंजूरी दी। ‘हमारी राय में, 29 अगस्त, 2023 का आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और इसलिए, इसे रद्द किया जाना चाहिए,’ अदालत ने 16 जून के फैसले में कहा।

मामला एक महिला की शिकायत से जुड़ा हुआ था, जिसमें उसने दावा किया कि साटुपते (एसबीआई कर्मचारी) ने 24 मार्च, 2023 को कुरला स्टेशन से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) तक साझा ऑटो रिक्शा में यात्रा करते समय उसके साथ अनुचित छेड़छाड़ की थी। साटुपते ने इस आरोप से इनकार किया और कहा कि अधिक से अधिक, उसकी हाथ महिला के हाथ को यात्रा के दौरान छू गया हो सकता है। हालांकि, एसबीआई की आंतरिक समिति (IC) ने उसी साल अगस्त में उसे यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार पाया। साटुपते ने इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने अब IC के आदेश को खारिज कर दिया है, यह पाते हुए कि इस घटना का कार्यालय क्षेत्र के बाहर होना कारण है कि IC को इसे देखने का अधिकार नहीं था। अदालत ने यह भी जोर दिया कि यौन उत्पीड़न के आरोपों की पूरी जांच शुरू करने से पहले आंतरिक समिति को पहले इस तरह के अधिकार क्षेत्र के सवालों का फैसला करना चाहिए। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने विवाद की मेरिट या यह कि साटुपते ने साझा ऑटो रिक्शा में शिकायतकर्ता के साथ यौन उत्पीड़न किया था या नहीं, इसकी जांच नहीं की है। या नहीं। “मामले का यह पहलू कानून के अनुसार उचित कार्यवाही में निपटाया जाएगा,” अदालत ने जोड़ा। सत्तुपटे की ओर से अधिवक्ता आनंद पांडे और शोभित शुक्ला पेश हुए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अधिवक्ता अभिजीत जोशी, वर्षा सावंत, वरद सिरसिकर और सौरव सोमानी पेश हुए।

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