CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » SUPREME COURT : गवर्नर की पावर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, CM बोले- सरकार के लिए बड़ी राहत

SUPREME COURT : गवर्नर की पावर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, CM बोले- सरकार के लिए बड़ी राहत

By Newsdesk Admin
08/04/2025
Share
SUPREME COURT
SUPREME COURT

सीजी भास्कर, 08 अप्रैल : तमिलनाडु सरकार के लिए आज बड़ी जीत का दिन था. सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT) ने राज्यपाल आरएन रवि के 10 महत्वपूर्ण बिलों को मंजूरी देने से रोकने को ‘अवैध’ और ‘मनमाना’ करार दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल का यह कदम संविधान के खिलाफ था और इसे रद्द किया जाता है. यह फैसला राज्य सरकार के लिए बड़ी राहत लेकर आया है.

गवर्नर आरएन रवि ने पिछले कुछ समय में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पास किए गए 10 बिलों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था और उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजने का फैसला किया था. राज्य सरकार ने इसे संविधान का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया और गवर्नर के फैसले को अवैध और मनमाना ठहराया.

कोर्ट ने कहा, ‘गवर्नर का यह कदम अवैध था और इसे रद्द किया जाता है. इन बिलों को उस तारीख से मंजूरी दी जाएगी, जब इन्हें गवर्नर के पास फिर से भेजा गया था.’ कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्यपाल को संविधान के तहत दिए गए अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और यह कदम पारदर्शिता और संविधान के तहत होना चाहिए.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK के प्रमुख एमके स्टालिन ने इस फैसले को ‘ऐतिहासिक’ बताया. उन्होंने कहा, ‘यह सिर्फ तमिलनाडु के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी जीत है. इस फैसले से यह साबित हुआ है कि राज्यों को अपनी स्वायत्तता और अधिकार मिलना चाहिए. DMK राज्य की स्वतंत्रता और संघीय व्यवस्था के लिए हमेशा संघर्ष करता रहेगा.’

संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वह बिलों को मंजूरी दे सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं या राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं. अगर राज्य विधानसभा एक बार फिर से उसी बिल को पास करती है तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देनी होती है. लेकिन, अगर वह बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के फैसले लेते हैं तो यह समय सीमा के अंदर करना होता है, अन्यथा इसे न्यायिक समीक्षा के तहत जांचा जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट का नया दिशा-निर्देश (SUPREME COURT)

सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT) ने यह भी स्पष्ट किया कि गवर्नर के फैसले को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया जा सकता है. कोर्ट ने गवर्नरों के लिए समय सीमा तय की है और कहा कि अगर गवर्नर एक महीने के भीतर फैसले नहीं लेते हैं तो उनके कार्यों की जांच की जाएगी.

राज्यपाल और सरकार के बीच तनाव (SUPREME COURT)

राज्यपाल और तमिलनाडु सरकार के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं. गवर्नर ने कई बार विधानसभा में अपने संबोधन में भी विवाद उठाए थे. 2023 में, गवर्नर ने राज्य विधानसभा के उद्घाटन के समय राष्ट्रीय गीत न गाए जाने पर विरोध जताया था. इससे पहले, उन्होंने विधानसभा के कुछ महत्वपूर्ण भाषणों को पढ़ने से इनकार कर दिया था.

पति के सामने पत्नी से गैंगरेप, विरोध करने पर पीटा, लूटपाट भी की, बिहार में हो गया बड़ा Kaन्ड
Panchayat Sachiv : पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों की स्थानांतरण नीति शीघ्र होगी घोषित
दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पियर ब्रिज का काम पूरा, नोनी पुल के निर्माण में सेना ने निभाया अहम रोल
रिटायर्ड SBI अधिकारी ने बेटे-बहू के खिलाफ दर्ज कराया मारपीट और धमकी का मुकदमा
सोशल मीडिया की स्टार कोमल भाभी के साथ कार में कौन था… पार्किंग से कहां हुआ गायब?
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Ram Van Gaman Path : 4.50 करोड़ खर्च, फिर भी वीरान; शाम होते ही अंधेरे में डूबती राम प्रतिमा
Ram Van Gaman Path : 4.50 करोड़ खर्च, फिर भी वीरान; शाम होते ही अंधेरे में डूबती राम प्रतिमा

चंपारण में राम वनगमन पथ (Ram Van Gaman…

Digital Crop Survey : दुर्ग में पेड़ पर चढ़कर फसल की फोटो, नई शर्त से बढ़ी मुसीबत
Digital Crop Survey : दुर्ग में पेड़ पर चढ़कर फसल की फोटो, नई शर्त से बढ़ी मुसीबत

दुर्ग में डिजिटल फसल सर्वे (Digital Crop Survey)…

Chhattisgarh Crime News
Chhattisgarh Crime News : बिलासपुर-दुर्ग में एक रात में तीन हत्याएं ,रायगढ़ में पत्नी की हत्या का आरोपी 4 महीने बाद गिरफ्तार

Chhattisgarh Crime News :छत्तीसगढ़ में अलग-अलग घटनाओं में…

Chhattisgarh Rain Alert : आज से झमाझम बारिश, 29 जिलों में अलर्ट
Chhattisgarh Rain Alert : आज से झमाझम बारिश, 29 जिलों में अलर्ट

छत्तीसगढ़ में बारिश (Chhattisgarh Rain Alert) का दौर…

Bhilai Knife Attack Death
Bhilai Knife Attack Death : लिफ्ट मांगने को लेकर हुआ विवाद, युवक पर चाकू से हमला

Bhilai Knife Attack Death :पुलिस की शुरुआती जांच…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?