CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Tribal Development Department Order : बार-बार की त्रुटियों के बाद सरकार सख्त, आदिवासी विभाग की ‘ठेका’ भूमिका पर रोक

Tribal Development Department Order : बार-बार की त्रुटियों के बाद सरकार सख्त, आदिवासी विभाग की ‘ठेका’ भूमिका पर रोक

By Newsdesk Admin 09/10/2025
Share
Tribal Development Department Order
Tribal Development Department Order

सीजी भास्कर, 9 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ शासन ने आदिम जाति विकास विभाग के अधिकारियों को अन्य विभागों या अतिरिक्त मदों के कार्यों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी (Tribal Development Department Order) बनाने पर आगामी आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा द्वारा सभी कलेक्टरों और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को जारी किया गया है।

आदेश में बताया गया है कि डीएमएफ, सीएसआर, सांसद एवं विधायक निधि जैसे विभिन्न मदों के अंतर्गत अब तक कई विभागीय एवं बाहरी कार्य (Tribal Development Department Order) आदिम जाति विकास विभाग के माध्यम से कराए जाते रहे हैं। लेकिन विभागीय अधिकारियों को अन्य विभागों के वित्तीय और तकनीकी नियमों की पूर्ण जानकारी न होने से कई बार प्रक्रियागत त्रुटियां और अनियमितताएं सामने आई हैं, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठे हैं।

प्रमुख सचिव ने कहा है कि विभाग पहले से ही कई महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति, छात्रावास, कौशल विकास और वनवासियों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति से संबंधित कार्यक्रमों पर काम कर रहा है। ऐसे में सीमित अमले के कारण अतिरिक्त कार्यों का बोझ विभागीय दक्षता को प्रभावित कर रहा था। इसी कारण सरकार ने अन्य विभागों के कार्यों के लिए आदिम जाति विकास विभाग के अधिकारियों को क्रियान्वयन एजेंसी (Tribal Development Department Order) बनाने पर रोक लगाई है।

अधिकारियों को दी गई नई जिम्मेदारी और प्रशिक्षण के निर्देश Tribal Development Department Order

आदेश में यह भी उल्लेख है कि यदि किसी भी विभागीय या गैर-विभागीय मद से कार्य कराना आवश्यक हो तो वह केवल जेम पोर्टल (Government e-Marketplace) में उपलब्ध सामग्री, निविदा समिति की देखरेख और तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से ही किया जाएगा।

सभी जिलों के विभागीय अधिकारियों को वित्तीय निर्देश, भंडार क्रय नियम और निर्माण कार्य नियमावली के अनुरूप काम करने के लिए वाणिज्य, लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं (Tribal Development Department Order)। बोरा ने कहा है कि यह कदम विभाग की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक सुदृढ़ता को बनाए रखने के लिए लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अधिकारी द्वारा इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी ।

You Might Also Like

Ambikapur Bilaspur National Highway Accident :तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 महिलाओं को रौंदा, मौके पर ही मौत; नेशनल हाईवे जाम

Kanker Pakhajur Murder Case : जमीनी विवाद ने लिया खूनी रूप, 10-12 लोगों ने परिवार पर किया जानलेवा हमला, एक की मौत, कई घायल

Chhattisgarh High Court Roster 2026 : 8 अप्रैल से नया रोस्टर लागू, चीफ जस्टिस की बेंच सुनेगी जनहित याचिकाएं और गंभीर आपराधिक मामले

Bilaspur High Court Decision : जमीन खरीदारों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा झटका, केस चलते वक्त किया सौदा तो नहीं मिलेगी अलग से सुनवाई

Illegal Knife Sale Raipur : रायपुर में ‘खूनी खेल’ पर पुलिस का कड़ा प्रहार, स्टेशन रोड के जनरल स्टोर में बिक रहे थे घातक चाकू

Newsdesk Admin 09/10/2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Ambikapur Bilaspur National Highway Accident :तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 महिलाओं को रौंदा, मौके पर ही मौत; नेशनल हाईवे जाम

अंबिकापुर: Ambikapur Bilaspur National Highway Accident : सरगुजा…

Kanker Pakhajur Murder Case : जमीनी विवाद ने लिया खूनी रूप, 10-12 लोगों ने परिवार पर किया जानलेवा हमला, एक की मौत, कई घायल

सीजी भास्कर 5 अप्रैल कांकेर (पखांजूर): Kanker Pakhajur…

Chhattisgarh High Court Roster 2026 : 8 अप्रैल से नया रोस्टर लागू, चीफ जस्टिस की बेंच सुनेगी जनहित याचिकाएं और गंभीर आपराधिक मामले

सीजी भास्कर 5 अप्रैल बिलासपुर: Chhattisgarh High Court…

Vaibhav Suryavanshi Test Debut Plan : वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे के लिए मास्टर प्लान तैयार, टेस्ट क्रिकेट में ‘Gen Z’ की होगी एंट्री

सीजी भास्कर 5 अप्रैल नई दिल्ली: Vaibhav Suryavanshi…

Bilaspur High Court Decision : जमीन खरीदारों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा झटका, केस चलते वक्त किया सौदा तो नहीं मिलेगी अलग से सुनवाई

सीजी भास्कर, 05 अप्रैल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमीन…

You Might Also Like

घटना दुर्घटनाछत्तीसगढ़

Ambikapur Bilaspur National Highway Accident :तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 महिलाओं को रौंदा, मौके पर ही मौत; नेशनल हाईवे जाम

05/04/2026
घटना दुर्घटनाछत्तीसगढ़

Kanker Pakhajur Murder Case : जमीनी विवाद ने लिया खूनी रूप, 10-12 लोगों ने परिवार पर किया जानलेवा हमला, एक की मौत, कई घायल

05/04/2026
छत्तीसगढ़

Chhattisgarh High Court Roster 2026 : 8 अप्रैल से नया रोस्टर लागू, चीफ जस्टिस की बेंच सुनेगी जनहित याचिकाएं और गंभीर आपराधिक मामले

05/04/2026
छत्तीसगढ़

Bilaspur High Court Decision : जमीन खरीदारों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा झटका, केस चलते वक्त किया सौदा तो नहीं मिलेगी अलग से सुनवाई

05/04/2026
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?