सीजी भास्कर, 20 मई। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेकर वर्षों तक मकान निर्माण नहीं करने वाले हितग्राहियों पर नगर पालिका प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। योजना की पहली किस्त लेने के बाद भी घर नहीं बनाने वाले 455 हितग्राहियों को अंतिम नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर निर्माण कार्य शुरू करने या सरकारी राशि वापस जमा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। (PM Awas Yojana)
आदेश (PM Awas Yojana) का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ एफआईआर, रिकवरी और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2020-22 में हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए 55 से 56 हजार रुपये की पहली किस्त दी गई थी, लेकिन चार से पांच साल बाद भी कई लोगों ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। नगर पालिका के अनुसार करीब ढाई करोड़ रुपये की सरकारी राशि अटकी हुई है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमरेश सिंह ने कहा कि तय समय में राशि वापस नहीं करने या निर्माण शुरू नहीं करने वालों के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में रिकवरी प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।



