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Home » Illegal Liquor : शराब बेचने की फिराक में खड़ा था युवक, तभी पहुंची पुलिस और खुल गया पूरा मामला

Illegal Liquor : शराब बेचने की फिराक में खड़ा था युवक, तभी पहुंची पुलिस और खुल गया पूरा मामला

By Newsdesk Admin
12/07/2026
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Illegal Liquor
Illegal Liquor

रिपोर्टर – आशुतोष सिंह राजपूत

Contents
  • नशे के खिलाफ अभियान में हुई कार्रवाई Illegal Liquor
  • अस्पताल के पास ग्राहक का इंतजार कर रहा था आरोपी
  • तलाशी में 35 नग देशी शराब बरामद
  • आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज हुआ मामला
  • गिरफ्तार आरोपी
  • जब्त सामग्री

सीजी भास्कर, 12 जुलाई। गांव में सुबह से ही इस बात की चर्चा रही कि अस्पताल के पास पुलिस की हलचल अचानक (Illegal Liquor) क्यों बढ़ गई। कुछ ही देर में लोगों की नजर एक युवक पर पड़ी, जिसे पुलिस टीम अपने साथ लेकर जा रही थी। मौके पर मौजूद लोगों के बीच कार्रवाई को लेकर तरह तरह की बातें होती रहीं।

आसपास के लोगों का कहना था कि पुलिस काफी देर से इलाके पर नजर बनाए हुए थी। जैसे ही पुख्ता जानकारी मिली, टीम ने बिना देर किए घेराबंदी की और युवक को पकड़ लिया। इसके बाद तलाशी में जो मिला, उसने पूरे मामले को साफ कर दिया।

नशे के खिलाफ अभियान में हुई कार्रवाई Illegal Liquor

जिले में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे नया सवेरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों को अवैध नशे के परिवहन और बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में थाना छुरा पुलिस ने अपने क्षेत्र में मुखबिर तंत्र और पेट्रोलिंग को लगातार सक्रिय रखा हुआ है।

अस्पताल के पास ग्राहक का इंतजार कर रहा था आरोपी

11 जुलाई 2026 को थाना छुरा क्षेत्र के ग्राम हरदी में छत्तीसगढ़ अस्पताल के पास एक व्यक्ति के अवैध रूप से देशी प्लेन शराब रखकर बिक्री के लिए ग्राहक का इंतजार करने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया।

तलाशी में 35 नग देशी शराब बरामद

पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में नोटिस देकर आरोपी की तलाशी ली। उसके कब्जे से 35 नग अवैध देशी प्लेन शराब बरामद हुई। जब्त शराब की कुल मात्रा 6.300 लीटर और अनुमानित कीमत 3600 रुपये बताई गई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम योगेश कुमार घृतलहरे, पिता कांतिलाल घृतलहरे, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम लोहार खटूट्टी, थाना छुरा, जिला गरियाबंद बताया।

आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना (Illegal Liquor) शुरू की। आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार आरोपी

योगेश कुमार घृतलहरे
पिता कांतिलाल घृतलहरे
उम्र 35 वर्ष
निवासी ग्राम लोहार खटूट्टी
थाना छुरा, जिला गरियाबंद

जब्त सामग्री

35 नग अवैध देशी प्लेन शराब
कुल मात्रा 6.300 लीटर
अनुमानित कीमत 3600 रुपये

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