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Home » Raigarh Pakistan Zindabad Case : नारे मामले में नया मोड़, पत्नी ने शिकायत वापस लेकर कहा- वीडियो मजाक में बनाया था

Raigarh Pakistan Zindabad Case : नारे मामले में नया मोड़, पत्नी ने शिकायत वापस लेकर कहा- वीडियो मजाक में बनाया था

By Newsdesk Admin
13/07/2026
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Raigarh Pakistan Zindabad Case
Raigarh Pakistan Zindabad Case

सीजी भास्कर, 13 जुलाई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पत्नी को प्रताड़ित करने और नाबालिग बेटे से ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगवाने के आरोप में गिरफ्तार वसीम मोहम्मद के मामले में नया मोड़ आ गया है। पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली पत्नी ने अब अपनी शिकायत वापस लेते हुए कहा है कि वीडियो हंसी-मजाक में बनाया गया था और अब उसे अपने पति से कोई शिकायत नहीं है। (Raigarh Pakistan Zindabad Case)

Contents
  • आरोप : शादी के बाद पति ने उसके साथ मारपीट की
  • निष्पक्ष और साक्ष्य आधारित कार्रवाई : Raigarh Pakistan Zindabad Case
Raigarh Pakistan Zindabad Case
Raigarh Pakistan Zindabad Case

 

महिला ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उसने गुस्से में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसके मुताबिक, बेटे से देश विरोधी नारे लगवाने वाला वीडियो उसने स्वयं मजाक के तौर पर बनाया था। उसने यह भी कहा कि उसके पति ने कोई देशविरोधी गतिविधि नहीं की और उनसे गलती से ऐसी बात निकल गई थी। महिला ने पुलिस अधिकारियों से माफी मांगते हुए कहा कि वह अपनी इच्छा से पति से समझौता करना चाहती है और उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है।

आरोप : शादी के बाद पति ने उसके साथ मारपीट की

यह मामला पुसौर थाना क्षेत्र का है। इससे पहले महिला ने आरोप लगाया था कि वसीम मोहम्मद ने खुद को तलाकशुदा बताकर वर्ष 2021 में उससे मुस्लिम रीति-रिवाज से विवाह किया। बाद में उसे पता चला कि वसीम पहले से शादीशुदा है और उसके पांच बच्चे भी हैं। महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि शादी के बाद पति ने उसके साथ मारपीट की, नमाज, कलमा और रोजा रखने के लिए दबाव बनाया तथा उसके और बच्चों के साथ प्रताड़ना की।

खबरें और भी हैं : वाराणसी में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ नारों पर हड़कंप: जेल से छूटे आरोपी ने निकाला जुलूस, पुलिस ने दबोचा!

महिला ने अपनी शिकायत में यह भी कहा था कि वसीम जबरन उससे और उसके बच्चों से ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगवाता था और विरोध करने पर मारपीट करता था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट लेकर आरोपी को एक दिन की पुलिस अभिरक्षा में लिया। इस दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पूछताछ सहित अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई पूरी की गई। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद आरोपी को दोबारा न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

निष्पक्ष और साक्ष्य आधारित कार्रवाई : Raigarh Pakistan Zindabad Case

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले मामलों में पुलिस निष्पक्ष और साक्ष्य आधारित कार्रवाई कर रही है।

यह भी पढ़ें : Raigarh Pakistan Zindabad Case : नारे मामले में नया मोड़, पत्नी ने शिकायत वापस लेकर कहा- वीडियो मजाक में बनाया था

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