रिपोर्टर : मनुराज सिंह
सीजी भास्कर, 16 जुलाई। मुंगेली में चेक बाउंस से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए 18 जुलाई को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत की तैयारियां अंतिम चरण (Lok Adalat) में पहुंच गई हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोक अदालत के उद्देश्य और कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में न्यायिक अधिकारियों ने अधिक से अधिक पक्षकारों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की। उनका कहना था कि आपसी सहमति से विवादों का समाधान होने पर समय और खर्च दोनों की बचत होती है, साथ ही लंबे समय से लंबित मामलों का भी जल्दी निपटारा संभव हो पाता है।

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चेक बाउंस मामलों के त्वरित निराकरण पर रहेगा फोकस Lok Adalat
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन में 18 जुलाई 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत दर्ज चेक बाउंस मामलों का त्वरित, सरल और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है।
पक्षकारों से लोक अदालत में शामिल होने की अपील
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष गिरिजा देवी मेरावी ने बैठक में न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं से आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग देने का आग्रह किया। उन्होंने चेक बाउंस मामलों से जुड़े पक्षकारों से भी लोक अदालत में शामिल होकर आपसी सहमति के आधार पर विवादों का समाधान कराने की अपील की।
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कम समय और कम खर्च में मिलेगा समाधान Lok Adalat
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि चेक बाउंस से जुड़े मामले राजीनामा योग्य होते हैं। ऐसे मामलों का लोक अदालत के माध्यम से जल्द और सरल समाधान संभव है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुलभ, कम खर्चीला और समयबद्ध (Lok Adalat) बनाती है, जिससे पक्षकारों को स्थायी समाधान प्राप्त होता है और न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।
बैठक में मौजूद रहे न्यायिक अधिकारी
बैठक में प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जसविंदर कौर अजमानी मलिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव कंचन लता आचला, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी दीपक कुमार शर्मा सहित अन्य न्यायाधीश और अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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