सीजी भास्कर, 21 जुलाई : बलौदाबाजार जिले के सूहेला क्षेत्र में चखना दुकान की आड़ में लोगों को बैठाकर शराब पिलाने की सुविधा देना एक संचालक को महंगा पड़ गया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सूहेला पुलिस (Suhela Police Action) ने दबिश देकर आरोपी संचालक को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
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पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि सूहेला क्षेत्र में संचालित एक चखना दुकान में खुलेआम लोगों को बैठाकर शराब सेवन कराया जा रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान दुकान संचालक संते बंजारे को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(सी) के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अवैध रूप से शराब पिलाने की अनुमति देना कानून का उल्लंघन है और ऐसे मामलों पर लगातार नजर रखी जा रही है।
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पुलिस ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार और आबकारी नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।
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लोगों से की सहयोग की अपील Suhela Police Action
सूहेला पुलिस (Suhela Police Action) ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं अवैध रूप से शराब पिलाने, शराब बिक्री या आबकारी नियमों के उल्लंघन की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
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