सीजी भास्कर, 9 अगस्त : दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में अफीम की अवैध खेती (Opium Cultivation Case) के मामले में पुलिस ने भाजपा नेता विनायक ताम्रकार समेत आठ आरोपितों पर चार अलग-अलग धाराओं में आरोप तय किए हैं। आरोपितों पर धारा 29 के तहत अफीम की खेती से लेकर उसके विक्रय तक की साजिश में शामिल होने का आरोप है। मामले में पुलिस की जांच के बाद अब आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
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पुलिस के अनुसार, 6 मार्च 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम समोदा में विनायक ताम्रकार के फार्महाउस से लगे खेत में अफीम की खेती की जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान करीब 5.609 एकड़ जमीन पर अफीम के पौधे लगे मिले।
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5.6 एकड़ खेत में मिले 14 लाख से ज्यादा पौधे
जांच के दौरान खेत से करीब 14 लाख 30 हजार 100 अफीम के पौधे (Opium Cultivation Case) बरामद किए गए। इन पौधों का कुल वजन करीब 62,424.4 किलोग्राम बताया गया। पुलिस ने जब्त अफीम की अनुमानित कीमत करीब 7.88 करोड़ रुपये आंकी थी। इतनी बड़ी मात्रा में अफीम के पौधे मिलने से मामला गंभीर माना गया।
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मामले में पुलिस ने भाजपा नेता समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। जांच पूरी होने के बाद आठ आरोपितों के खिलाफ चार अलग-अलग धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। पुलिस का आरोप है कि आरोपी अवैध रूप से अफीम की खेती और उससे जुड़े कारोबार में षड्यंत्र के तहत शामिल थे।
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खेती से लेकर बिक्री तक साजिश का आरोप
पुलिस के मुताबिक आरोपितों पर अफीम की अवैध खेती कराने, उससे प्राप्त उपज के कारोबार और बिक्री से जुड़े षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप है। जांच के दौरान बरामदगी और सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोप तय किए गए हैं।
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अदालत के फैसले पर निर्भर होगी दोषसिद्धि
मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। आरोप तय होना अभियोजन पक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों का हिस्सा है। इससे आरोपितों की अंतिम दोषसिद्धि साबित नहीं होती। मामले में अदालत के अंतिम फैसले के बाद ही दोष या निर्दोष होने की स्थिति स्पष्ट होगी।
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