सीजी भास्कर, 26 अगस्त। भाजपा की पहाड़ी कोरवा महिला कार्यकर्ता पर फेसबुक में अभद्र टिप्पणी (BJP Tribal Woman Worker) करने के मामले में कुनकुरी पुलिस ने आरोपित विवेकानंद झा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पीड़िता ने कुछ दिन पहले जशपुर के कुनकुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

फेसबुक पोस्ट पर की गई थी विवादित टिप्पणी BJP Tribal Woman Worker
पीड़िता के अनुसार वह भाजपा के आइटी सेल से जुड़ी हुई है। फेसबुक पर राजीव गर्ग नाम के व्यक्ति ने एक राजनीतिक पोस्ट की थी। इस पोस्ट पर आरोपित विवेकानंद झा ने पीड़िता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि टिप्पणी में उसके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिससे उसकी राजनीतिक और सामाजिक छवि धूमिल हुई। मामले में महिला कार्यकर्ता (BJP Tribal Woman Worker) ने पुलिस से आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने की कार्रवाई
कुनकुरी पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद आरोपित विवेकानंद झा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 और 296 के तहत अपराध दर्ज किया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 2015 की धारा 3(2)(5) के तहत भी मामला पंजीबद्ध किया गया है।
पुलिस अब मामले में फेसबुक पर की गई टिप्पणी और उससे जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। महिला कार्यकर्ता (BJP Tribal Woman Worker) की शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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महिला मोर्चा ने थाने पहुंचकर जताई नाराजगी
मामले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी कुनकुरी थाना पहुंचीं। उन्होंने थाना प्रभारी से मुलाकात कर पहाड़ी कोरवा महिला कार्यकर्ता के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी पर नाराजगी जताई।
महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने आरोपित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि इंटरनेट मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए।
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विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपित के खिलाफ महिला की मर्यादा का अपमान करने के इरादे से आपत्तिजनक टिप्पणी करने और सार्वजनिक स्थल पर आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग से संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान भी लगाए गए हैं।
मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी। टिप्पणी से संबंधित इंटरनेट मीडिया पोस्ट और अन्य साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया जा सकता है।



