भिलाई नगर, 26 अगस्त। भिलाई इस्पात संयंत्र से 250 टन से ज्यादा लौह स्क्रैप चोरी के मामले में 16 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर (BSP Scrap Theft Case) दिया गया है। बीएसपी से 250 टन से अधिक लौह स्क्रैप चोरी के चर्चित मामले में पुरानी भिलाई पुलिस ने जांच पूरी करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भिलाई-3 के न्यायालय में करीब 900 पृष्ठों का चालान पेश किया है।
आपको बता दें कि पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय सिंह समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चालान प्रस्तुत किया है, जबकि मामले में छ: अन्य आरोपी अभी फरार बताए गए हैं। चालान में पुलिस ने 66 लोगों को गवाह बनाया है, जिनमें भिलाई इस्पात संयंत्र के कई अधिकारी भी शामिल हैं।

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फ्लाई ऐश की आड़ में निकलता था स्क्रैप BSP Scrap Theft Case
दुर्ग पुलिस के अनुसार 26 मई 2026 को मामले का खुलासा करते हुए भिलाई-3 के अकलोरडीह क्षेत्र में छापेमारी की गई थी। जांच में सामने आया कि ट्रकों में फ्लू डस्ट या फ्लाई ऐश की आड़ में लौह प्लेट, बीम और अन्य लोहे का मटेरियल छिपाकर संयंत्र से बाहर ले जाया जाता था। पूछताछ और जांच के दौरान कथित चोरी के नेटवर्क से जुड़े कई लोगों की भूमिका सामने आई।
16 पर चालान, छह अभी फरार
मामले में पुलिस ने कुल 22 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें से 16 आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया है, जबकि छह आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है। चालान में मुख्य आरोपी संजय सिंह के आलावा चालक, क्रेन ऑपरेटर, सुपरवाइजर, स्क्रैप यार्ड से जुड़े कर्मचारियों, ट्रांसपोर्टर तथा बीएसपी के अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
चालान किए गए आरोपियों में मिथुन मरकाम, चितानंद साहू, गीतेश कुमार वर्मा, निर्मल सिंह, रविन्द्र साहू, घनश्याम गुप्ता, इंद्रकुमार पटेल, मदन साहू, उपेन्द्र उर्फ पिंटू ओझा, आकाश कुमार सिंह, अमित शर्मा, संजय सिंह, तेजराम निषाद, बीएसपी के एजीएम हिमांशु भूषण मलिक, एसएमएस-3 के ईए मनोज कुमार देवांगन तथा ट्रांसपोर्टर भास्कर मुदलियार शामिल हैं।
वहीं प्रकरण में मोहम्मद सलीम, विजेन्द्र कुमार धुरिया, विष्णु चौधरी, संजू यादव, उमाकांत पंडा और रवि उर्फ शिव कोटरिया सहित अन्य नाम भी पुलिस जांच में सामने आए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।
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बीएसपी के अधिकारी बने गवाह
न्यायालय में पेश 900 पेज के चालान में 66 गवाहों की सूची शामिल की गई है। इनमें भिलाई इस्पात संयंत्र के कई अधिकारी भी हैं। पुलिस ने जीएम धमन भट्टी राजेश चमोर्शिकर, जीएम एसएमएस-3 प्रमोद कुमार अग्रवाल और वरिष्ठ प्रबंधक (आईआर) राहुल थोटे को भी गवाह बनाया है।
जांच के दौरान आरोपियों के कब्जे से बरामद बैंक पास बुक और चेक बुक तथा सेंट्रल बैंक के लॉकर में रखे सोने-चांदी की जब्ती की कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे लोगों के नाम भी गवाहों की सूची में शामिल किए गए हैं।
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अब न्यायालय में आगे बढ़ेगा मामला
पुलिस द्वारा चालान पेश किए जाने के बाद अब मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। प्रकरण में चोरी के स्क्रैप की मात्रा, उसे संयंत्र से बाहर निकालने की कथित कार्यप्रणाली और इसमें अलग-अलग स्तर पर शामिल लोगों की भूमिका जांच का प्रमुख आधार बनी है। छह फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले में आगे और तथ्य सामने आने की संभावना है।




