सीजी भास्कर, 09 अक्टूबर । छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मामला दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण से जुड़ा है, जिसमें पूरी तरह दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाया गया है। (Teacher Recruitment Stay)
चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग आरक्षण नियमों के पालन पर सवाल : Teacher Recruitment Stay
दरअसल, राज्य में शिक्षक और सहायक शिक्षक के कुल 2,292 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें 795 पद ई-संवर्ग और 1,497 पद टी-संवर्ग के हैं। सहायक शिक्षक की परीक्षा 11 अक्टूबर और शिक्षक भर्ती परीक्षा 25 अक्टूबर को होनी थी।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, जिससे पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को अवसर नहीं मिल पा रहा है।
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अभ्यर्थियों को आधिकारिक सूचना का इंतजार
अब हाईकोर्ट की रोक के बाद भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा कार्यक्रम (Teacher Recruitment Stay) को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। अभ्यर्थियों को आगे के निर्देशों के लिए आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा।
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