सीजी भास्कर, भिलाई, 24 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ में आगामी निकाय चुनाव से पहले मतदाता सूची के आंकड़ों ने सबका ध्यान खींचा है। दुर्ग जिले के चार प्रमुख नगरीय निकायों में पिछले चुनाव की तुलना में कुल 1,05,151 मतदाता कम दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा कमी भिलाई नगर निगम में सामने आई है, जहां मतदाताओं की संख्या 69,540 घट गई है। प्रारंभिक मतदाता सूची (Bhilai Voter List Update) जारी होने के बाद अब पात्र नागरिकों को नाम जुड़वाने और गलत प्रविष्टियों में सुधार कराने का मौका दिया गया है। दावा-आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है।
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चार निकायों में घटे वोटर
जिला प्रशासन की ओर से जारी प्रारंभिक निर्वाचक नामावली के अनुसार, भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरोदा नगर निगम और जामुल नगर पालिका परिषद में मतदाताओं की कुल संख्या में बड़ी कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2021 के निकाय चुनाव में इन चारों निकायों में 6,12,855 मतदाता थे, जबकि वर्तमान प्रारंभिक सूची में यह संख्या 5,07,704 है। यानी कुल 1,05,151 मतदाता कम हैं। (Bhilai Voter List Update) के तहत जारी आंकड़ों में सबसे बड़ा अंतर भिलाई नगर निगम में दिखा है।
भिलाई में सबसे ज्यादा कमी
आंकड़ों के मुताबिक, भिलाई नगर निगम में वर्ष 2021 में 4,07,624 मतदाता पंजीकृत थे। वर्तमान प्रारंभिक सूची में इनकी संख्या घटकर 3,38,084 रह गई है। इस तरह यहां 69,540 मतदाताओं की शुद्ध कमी दर्ज की गई है।
अन्य निकायों की स्थिति भी इस प्रकार है:
- भिलाई-चरोदा नगर निगम: 16,958 मतदाता कम
- रिसाली नगर निगम: 15,143 मतदाता कम
- जामुल नगर पालिका परिषद: 3,510 मतदाता कम
चारों निकायों में कुल 170 वार्ड हैं। मतदाता सूची (Bhilai Voter List Update) में आए इस अंतर के बाद अब दावा-आपत्ति प्रक्रिया के जरिए नामों की जांच और सुधार किया जा सकेगा।
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किन कारणों से घटे मतदाता
प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, मतदाताओं की संख्या में कमी के पीछे विशेष गहन पुनरीक्षण को प्रमुख वजह बताया गया है। सत्यापन के दौरान मृत व्यक्तियों के नाम हटाने, दूसरे स्थान पर जा चुके लोगों की प्रविष्टियां विलोपित करने और दोहरे नामों की जांच जैसी प्रक्रियाएं शामिल रहीं। हालांकि, किसी व्यक्ति का नाम सूची से गलत तरीके से हट गया हो तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा प्रस्तुत कर सकता है।
नाम जुड़वाने का मौका
प्रारंभिक सूची में नाम नहीं होने पर पात्र नागरिक निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। एक जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के अनुसार 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र मतदाता भी नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- प्रारूप ‘क’: नाम जोड़ने या दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से स्थानांतरण से संबंधित आवेदन।
- प्रारूप ‘क-1’: पालिका क्षेत्र की विधानसभा मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर निकाय सूची में नाम जुड़वाने के लिए।
- प्रारूप ‘ख’: नाम, उम्र, पता या अन्य विवरण में सुधार के लिए।
- प्रारूप ‘ग’: अपात्र, मृत या स्थानांतरित व्यक्ति का नाम हटाने अथवा अपना नाम विलोपित कराने के लिए।
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दावा-आपत्ति की अहम तारीखें
मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार, प्रारंभिक सूची का प्रकाशन 23 अक्टूबर को किया गया। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक है। इनका निराकरण 3 नवंबर तक किया जाना है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित होगी।
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