सीजी भास्कर, कोरबा, 27 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के कोरबा में राजनीतिक गतिविधियों (Teacher Political Activities) में संलिप्तता और शासकीय कामकाज में अनधिकृत हस्तक्षेप की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कथरीमाल में पदस्थ शिक्षक एलबी प्रवीण कुमार डहरिया को संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में शिकायत, जांच रिपोर्ट और सेवा आचरण नियमों का हवाला दिया गया है।
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शिकायत के बाद कार्रवाई
जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा की ओर से 15 अक्टूबर 2026 को भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर शिक्षक का निलंबन (Teacher Suspension Order) किया गया। आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 का उल्लेख है। विभागीय आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान प्रवीण कुमार डहरिया का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, करतला निर्धारित किया गया है।
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राजनीतिक गतिविधियों की शिकायत
जारी आदेश के अनुसार, शिक्षक पर नगर पंचायत बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा के प्रशासनिक और शासकीय कार्यों में अनधिकृत हस्तक्षेप करने तथा राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहने की शिकायत मिली थी। इसके बाद मामले की जांच कराई गई। जांच के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत तस्वीरों का परीक्षण किया गया। आदेश में दर्ज निष्कर्षों के अनुसार, तस्वीरों के आधार पर शिक्षक की राजनीतिक दल के कार्यक्रमों और गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की बात सामने आई। इन्हीं तथ्यों को कार्रवाई का आधार बनाया गया है।
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जांच रिपोर्ट बनी आधार
आदेश में 16 सितंबर 2026 को तैयार जांच प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है। इसमें शिकायत से जुड़े तथ्यों और प्रस्तुत तस्वीरों के परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष दर्ज किए गए थे। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा ने 15 अक्टूबर को निलंबन की अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव भेजा। संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर ने प्रस्ताव के आधार पर कार्रवाई की। आदेश में शिक्षक का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 और नियम 5 के विपरीत बताया गया है।
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सिविल सेवा नियमों के तहत निलंबन
संयुक्त संचालक ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत प्रवीण कुमार डहरिया को निलंबित किया है। निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित आचरण नियमों का पालन करना होता है। इस मामले में विभाग ने जांच निष्कर्षों और जिला शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव के आधार पर कार्रवाई की है।
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करतला में रहेगा मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, करतला रहेगा। आदेश में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने का भी उल्लेख किया गया है। संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर ने निलंबन आदेश की प्रतिलिपि लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक, कोरबा कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी करतला और शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कथरीमाल के प्रधान पाठक को भेजी है। फिलहाल, उपलब्ध आदेश में शिकायत, जांच प्रतिवेदन और सेवा नियमों के आधार पर निलंबन की कार्रवाई का उल्लेख है। आगे की विभागीय प्रक्रिया को लेकर अतिरिक्त जानकारी सामने नहीं आई है।

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