सीजी भास्कर, 30 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गांजा तस्करी के मामले में अदालत ने ट्रक चालक को 20 साल की जेल की सजा सुनाई (Ganja Smuggling) है। ट्रक के टूल बॉक्स से 40.545 किलो गांजा बरामद हुआ था। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शैलेश शर्मा की अदालत ने आरोपी इरफान सा दीवान को दोषी ठहराया।

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कंपनी के बाहर खड़े ट्रक में मिला गांजा Ganja Smuggling
मामला 1 अप्रैल 2025 का है। सरकारी वकील स्वाति शर्मा के मुताबिक, उरला स्थित रियल इस्पात कंपनी के गार्ड राजेश सिंह ने पुलिस को ट्रक के टूल बॉक्स में गांजा होने की सूचना दी थी।
पुलिस ने कंपनी के गेट नंबर 2 पर ट्रक की तलाशी ली। इस दौरान टूल बॉक्स से सफेद प्लास्टिक की चार बोरियां मिलीं, जिनमें कुल 40.545 किलो गांजा भरा था।
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वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका चालक
पुलिस ने गांजा और ट्रक जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। गांजा रखने और ले जाने से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर मामला दर्ज किया गया। सैंपल जांच के लिए एफएसएल भेजे गए और रिपोर्ट के बाद अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया।
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सुनवाई के बाद अदालत ने चालक को गांजा रखने और तस्करी के मामले में दोषी मानते हुए 20 साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि, तस्करी की साजिश में शामिल होने के एक अन्य आरोप से उसे बरी कर दिया गया।
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